अपनी आय का रिटर्न दाखिल कर सकते नाबालिग
जागरण संवाददाता, कानपुर : अपनी प्रतिभा, योग्यता से धन अर्जित करने वाले नाबालिग भी व्यक्तिगत हैसियत से
जागरण संवाददाता, कानपुर : अपनी प्रतिभा, योग्यता से धन अर्जित करने वाले नाबालिग भी व्यक्तिगत हैसियत से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उनकी आय उनके माता-पिता की आय में नहीं जोड़ी जाएगी। यह जानकारी कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में मुख्य वक्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट बीएल द्विवेदी ने दी।
उन्होंने बताया कि विकलांग अव्यस्क बच्चे किसी भी प्रकार का वैध व्यापार कर आय अर्जित कर सकते हैं। उनकी आय भी उनके अभिभावकों की आय में नहीं जुड़ेगी। अव्यस्क बच्चों का बेनीफिशयरी ट््रस्ट बनाकर अलग आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
बेनामी संपत्ति पर उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अघोषित आय से कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खरीदता है तो ऐसी संपत्तियों पर बेनामी ट्रांजेक्शन एमेंडमेंड एक्ट 2016 लागू होता है। इसमें एक से सात वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है। विभाग को गलत सूचना या दस्तावेज देने पर छह माह से पांच वर्ष तक कारावास हो सकता है। संपत्ति के फेयर मार्केट वैल्यू का 10 गुना तक जुर्माना देय होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे ¨हदु परिवार जिनमें पति, पत्नी व पुत्री हैं, वह भी अब ¨हदू अविभाजित परिवार का लाभ ले सकता है। अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा ने की। गोष्ठी का शुभारंभ चेयरमैन विवेक खन्ना और संचालन महामंत्री रियाजुद्दीन जुनैदी ने किया। धन्यवाद संघ के उपाध्यक्ष अलींद्र पी गुप्ता ने दिया। इस मौके पर शशि बाजपेई, शैलेंद्र सचान, विश्राम सिंह यादव, हरिराम अग्रवाल, सुनील बजाज, शिवजी श्रीवास्तव, आरसी चतुर्वेदी, रंजीत सिंह, सुधीर गुप्ता, आइडी भाटिया आदि उपस्थित थे।