केंद्रीय ई-वे बिल से रूबरू हुए व्यापारी व ट्रांसपोर्टर
जागरण संवाददाता, कानपुर: एक अप्रैल से लागू होने वाले प्रस्तावित केंद्रीय ई-वे बिल को लेकर तमाम स
जागरण संवाददाता, कानपुर: एक अप्रैल से लागू होने वाले प्रस्तावित केंद्रीय ई-वे बिल को लेकर तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें नई जानकारियां दी गईं।
सहायक आयुक्त अभिजीत गुप्ता व शैलेंद्र वाष्र्णेय ने बताया कि केंद्रीय ई-वे बिल एक अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा। यह अंतर्राज्यीय होगा जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पचास हजार रुपये के ऊपर माल की बिक्री पर लागू होगा। स्टेट ई-वे बिल में माल को यूपी की सीमा से बाहर ले जाने के लिए 48 घंटे का समय तय था। कई बार गाड़ी खराब होने या अन्य कारणों से माल रुक जाता था तो पेनाल्टी पड़ जाती थी। नए नियम में प्रत्येक 100 किमी की दूरी एक दिन में तय करनी होगी। अगर कोई समस्या आ रही है तो समय सीमा समाप्त होने से चार घंटे पहले इसे बढ़ाया जा सकेगा। माल भेजने या माल पाने वाले को ई-वे बिल डाउनलोड अवश्य करना होगा, इसमें ए पार्ट को व्यापारी पूरा भरेगा और बी पार्ट में ट्रासपोर्टर का नाम व उसकी आइडी डालनी होगी। इसके बाद ट्रासपोर्टर अपने ट्रक नंबर की डिटेल देगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री ज्ञानेश मिश्र, व्यापारी नेता राजकुमार गुप्ता, नवीन शर्मा, असद इमरान, उमंग अग्रवाल, सुनील मिश्र और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से सतीश गांधी, मनीष कटारिया, केसी शर्मा, एबी त्रिपाठी, रामू शुक्ला, चेतन कात्याल आदि मौजूद थे।
कुछ और जरूरी बातें
-अगर किसी ट्रक में एक व्यक्ति के अलग-अलग चार बिल हैं, जो कि 50 हजार नीचे हैं। अगर इनका जोड़ 50 हजार से अधिक है तो ई-वे बिल बनवाना होगा।
-जिस माल के लिए ई-वे बिल 31 मार्च से पहले बन जाएगा, उसमें स्टेट ई-वे बिल ही प्रभावी होगा। माल की डिलीवरी चाहे दस दिनों बाद हो। 31 अप्रैल के बाद केंद्रीय ई-वे बिल लागू होगा।
- ई-वे बिल-2 या इंट्रा स्टेट ई-वे बिल एक अप्रैल से नही लगेगा। इसके बारे में आगे फैसला होगा ।