Mahoba Court Verdict: युवक की हत्या में चार को आजीवन कारावास, तीन पहले वारदात को दिया था अंजाम
माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा दो गढ़ी में 9 अगस्त 2018 को रोहित सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता बृह्मवीर सिंह ने थाने में तहरीर दी जिसमें बताया गया कि अरविंद सिंह अपने मकान के दरवाजे बैठा हुआ था।
उरई, जेएनएन। माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दो गढ़ी गांव में तीन साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने नामजद चारों आरोपितों को दोषी करार दिया है। उन्हें आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद चारों अपराधियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है।
यह था पूरा मामला: माधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा दो गढ़ी में 9 अगस्त 2018 को रोहित सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता बृह्मवीर सिंह ने थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि उसका पुत्र गांव के ही अरविंद सिंह पुत्र रामवीर सिंह अपने मकान के दरवाजे बैठा हुआ था। इसी दौरान गांव के ही रणवेंद्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश, रोहित व अरविंद को अपनी बाइक पर बैठाकर शैलेन्द्र सिंह पुत्र वीर बहादुर ङ्क्षसह के घर लिवा ले गए। वहां पर रणवेंद्र, उदय सिंह उर्फ कल्लू, शेर ङ्क्षसह राजावत व शैलेंद्र सिंह ने रोहित साथ मारपीट की बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सात दिन के भीतर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में साक्ष्य जुटाकर मजबूत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर जिला जज प्रथम डीडी भारती की अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने चारों नामजद आरोपितों को दोषी करार दिया है। सभी को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस वजह से की गई थी हत्या : पिता बृह्मवीर सिंह ने बताया कि उसका पुत्र फौज की तैयारी कर रहा था। इस बात से आरोपित मन ही मन ईष्या रखते थे। इसी वजह से आरोपितों ने सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी।