Mahoba Case: आरोपित तत्कालीन एसपी पाटीदार ने हाईकोर्ट में दाखिल की अरेस्ट स्टे अर्जी
महोबा कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत के मौत के मामले में पूर्व एसपी की अर्जी पर हाईकोर्ट में दो नवंबर को सुनवाई है कोर्ट ने वादी को सूचना भेजी है। वहीं दूसरी ओर दिवंगत के भाई ने पुलिस पर आरोपितों को बचाने का आरोप लगाया है।
महोबा, जेएनएन। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत की मौत के मामले में आरोपित जिले के तत्कालीन एसपी ने कोर्ट में अरेस्ट स्टे के लिए अर्जी दाखिल की है। उसकी सुनवाई दो नवंबर को होनी है। कोर्ट से इसकी सूचना मिलने के बाद से वादी और उनके स्वजन चिंतित हैं। पुलिस पर आरोपितों को बचाने का आरोप भी लगाया है।
क्रशर व्यापारी मामले में निलंबित एसपी व बर्खास्त किए जा चुके दरोगा और सिपाही घटना के 50 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इससे वादी रविकांत त्रिपाठी और परिवारीजन चिंता और दहशत में हैं। रविकांत ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट लखनऊ से गैर जमानती वारंट के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से संदेह बढ़ा है। पुलिस की नीयत पर सवाल है, आरोपितों को उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी स्टे दिलाने की साजिश की जा रही है। बताया कि मुख्य आरोपित मणिलाल पाटीदार ने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में अरेस्ट स्टे के लिए रिट डाली है। इसीलिए गिरफ्तारी नहीं करके, बचने का मौका दिया जा रहा है। एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित मणिलाल के द्वारा हाईकोर्ट में अरेस्ट स्टे रिट दायर करने की सूचना मिली है। इस संबंध में मांगे गए दस्तावेज भी कोर्ट को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
यह है मामला
कबरई में आठ सितंबर को क्रशर व्यापारी इंद्रकांत गाड़ी में घायल मिले थे। कानपुर के अस्पताल में उनकी 13 सितंबर की शाम मौत हो गई थी। गोली मारे जाने से एक दिन पहले ही उन्होंने वीडियो वायरल कर तत्कालीन एसपी पाटीदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनसे जान का खतरा बताया था। इंद्रकांत की मौत के बाद पूर्व एसपी समेत चार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक दारोगा और दो पुलिसकर्मी बर्खास्त हो चुके हैं, जबकि दो आरोपित जेल में हैं।