Mahoba Case : क्रशर कारोबारी प्रकरण में पूर्व एसपी ने दिया जमानत प्रार्थनापत्र
दो दिन पहले भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की थी अग्र्रिम जमानत याचिका कारोबारी के भाई का आरोप आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस इससे इंद्रकांत के स्वजन दहशत में हैं। आरोपित के अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की जानकारी मिली है।
कानपुर, जेएनएन। कानपुर के परिक्षेत्र में आने वाले महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत प्रकरण के बाद से फरार चल रहे पूर्व एसपी मणिलाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया है। इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले में भी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
इंद्रकांत प्रकरण के वादी रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व एसपी के खिलाफ 10 सितंबर को महोबा कोतवाली में पीपी पांडेय ट्रांसपोर्टर ने भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया था। आठ सितंबर को इंद्रकांत को गोली लगने के बाद 11 सितंबर को रविकांत त्रिपाठी ने कबरई थाने में जान से मारने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिखाया था। पूर्व एसपी ने 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट इलाहाबाद में अरेस्ट स्टे के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। वह तीन नवंबर को खारिज हो गया। छह नवंबर को लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में डाली गई अग्रिम जमानत याचिका भी 13 नवंबर को कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
अब पीपी पांडेय वाले मामले में हाईकोर्ट में दो दिन पहले अग्रिम जमानत याचिका डाली गई है। जिस पर सरकारी वकील को नोटिस मिला है। इंद्रकांत प्रकरण में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है लेकिन अभी तक उस याचिका पर सरकारी वकील को नोटिस नहीं मिला है। वादी के अनुसार जल्द ही उस पर भी नोटिस मिलने की संभावना है। रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश पुलिस व जांच अधिकारी जानबूझकर पूर्व एसपी व अन्य पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार न कर अदालत से राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे इंद्रकांत के स्वजन दहशत में हैं। महोबा एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित के अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की जानकारी मिली है।