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इस वर्ष रिटर्न भरने में बरतें बेहद सावधानी, आयकर विभाग ने किए ये बड़े बदलाव

80 वर्ष तक के करदाताओं को ऑनलाइन और इससे अधिक आयु के करदाता मैनुअल भर सकेंगे रिटर्न।

By AbhishekEdited By: Published: Sat, 22 Jun 2019 07:04 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 08:47 AM (IST)
इस वर्ष रिटर्न भरने में बरतें बेहद सावधानी, आयकर विभाग ने किए ये बड़े बदलाव
इस वर्ष रिटर्न भरने में बरतें बेहद सावधानी, आयकर विभाग ने किए ये बड़े बदलाव

कानपुर, [जागरण स्पेशल]। आयकर रिटर्न फाइल करने का समय करीब आ रहा है। 31 जुलाई इसके लिए अंतिम तारीख है लेकिन इस बार रिटर्न फाइल करने आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। आयकर विभाग ने इस वर्ष रिटर्न फाइल करने में कई बड़े बदलाव किए हैं और कई अलग अलग बिंदुओं पर विस्तृत जानकारियां मांगी हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से जानकारियों को जुटाना शुरू कर दें। इस बार 80 वर्ष तक की आयु के करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा, जबकि इससे अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन ही मैनुअल रिटर्न फाइल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने पिछले वर्ष तक पांच लाख तक के आय वाले करदाताओं को मैनुअल रिटर्न फाइल करने की छूट दी थी लेकिन इस बार इसे भी बदल दिया है।

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व्यापार व लाभ-हानि खाता अलग-अलग

जिन आयकरदाताओं को अपनी लेखा पुस्तकें बनानी अनिवार्य हैं, उन्हें फॉर्म 3, 5, 6 में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग-अलग ब्योरा रिटर्न में देना होगा। अब तक दोनों को एक साथ दिखाया जाता था।

कृषि संबंधी ब्योरा भी देना होगा

जिन आयकरदाता की कृषि से आय पांच लाख रुपये से अधिक है, उन्हें रिटर्न में कई जानकारियां देनी होंगी। उन्हें उस जिले का नाम बताना होगा जहां कृषि भूमि है और वहां का पिनकोड बताना होगा। कितनी कृषि भूमि है, इसे एकड़ में बताना होगा। यह भूमि अपनी है या लीज पर इसकी भी जानकारी देनी होगी। सिंचाई अपने साधन से करते हैं या बारिश से, यह बिंदु भी बताना होगा। इन आंकड़ों से वास्तविक कृषि आय का पता लगाया जाएगा।

एक-एक अनलिस्टेड शेयर की जानकारी दें

रिटर्न में करदाता के पास जितने भी अनलिस्टेड शेयर हैं, उनकी कंपनी के नाम, कंपनी के पैन नंबर बताने होंगे। वर्ष की शुरूआत में उनके पास कितने शेयर थे। पूरे वर्ष में कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे और क्लोजिंग स्टॉक में कितने शेयर हैं, यह बताना होगा। इन शेयर के संबंध में कंपनियों से जानकारी सत्यापित की जाएगी ताकि शेयर की गलत आय बताने वाले पकड़े जा सकें।

निदेशकों को देना होगा डीआइएन

यदि कोई करदाता पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी कंपनी में निदेशक थे तो उन्हें अपना डायरेक्टर आइडेंटीफिकेशन नंबर (डीआइएन) देना होगा। इसकी जानकारी रजिस्ट्रार आफ कंपनीज से क्रास चेक की जाएगी।

हर शेयर का स्क्रिप्ट वाइज विवरण

लांग टर्न कैपिटल गेन के केस में हर शेयर की स्क्रिप्ट वाइज पूरी जानकारी रिटर्न में देनी है। इसमें हर शेयर को बेचने की तारीख भी बतानी है और उसे किस मूल्य पर बेचा, यह भी बताना होगा।

वेतन का पूरा ब्रेकअप देना होगा

इस वर्ष के रिटर्न के साथ ही वेतन की पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें कितना बेसिक वेतन है। कितना भत्ता मिलता है। कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं। कितनी कटौती होती है। यह भी बताना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर बताते हैं कि आयकर रिटर्न में इस वर्ष कई परिवर्तन किए गए हैं। करदाताओं को इन्हें ध्यान से देखने के बाद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए।

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