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ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो परेशानी से बचने के लिए जान लें ये नियम

रेलवे नियमों को जानकार सुविधाओं को उठाया जा सकता लाभ, अधिकतर यात्री होते अंजान।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 02:38 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 12:10 PM (IST)
ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो परेशानी से बचने के लिए जान लें ये नियम
ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो परेशानी से बचने के लिए जान लें ये नियम
कानपुर, [जागरण स्पेशल]। रोजाना लाखों यात्री रेल में सफर करते हैं। यात्रियों को तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वह परेशान होते हैं, क्योंकि इन समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे के नियम कायदों से अंजान हैं। बात चाहे रिजर्वेशन टिकट को रद कराने की हो या यात्रा के दौरान ट्रेन का अत्यधिक देरी से चलना। यदि आपको नियमों की जानकारी है तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं रेलवे से जुड़े कुछ नियम-कायदे...
रिजर्वेशन टिकट रद कराना
-वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी : 240 रुपये प्रति यात्री।
-वातानुकूलित द्वितीय टियर या प्रथम श्रेणी : 200 रुपये प्रति यात्री।
-वातानुकूलित थ्री टियर या थ्री टियर इकोनामी या वातानुकूलित कुर्सीयान : 180 रुपये प्रति यात्री।
-शयनयान श्रेणी : 120 रुपये प्रति यात्री।
-द्वितीय श्रेणी : 60 रुपये प्रति यात्री।
टिकट रद कराने के ये नियम भी जानें
-ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट प्रस्तुत करने पर संपूर्ण किराये का 25 फीसद काट लिया जाएगा। 12 से 4 घंटे के बीच किराये का 50 फीसद पैसा काटा जाएगा।
-वेटिंग व आरएसी के टिकटों पर ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व तक ही धन वापसी की जाएगी। 60 रुपये प्रति यात्री की दर से सभी श्रेणियों में एक समान कटौती होगी। उपरोक्त समय सीमा के बाद कोई धन वापसी नहीं होगी।
-यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक विलंब से है तो ट्रेन छूटने से पहले ही टिकट प्रस्तुत करने पर धन वापसी हो सकेगी। ट्रेन छूटने के बाद धन वापसी संभव नहीं होगी।
-यदि आपने एक से अधिक व्यक्तियों का आरक्षण एक साथ कराया है और कुछ यात्रियों का टिकट वेटिंग या आरएसी में है तो ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले टिकट रद करने के लिए प्रस्तुत करने पर केवल लिपिकीय प्रभार काटे जाएंगे।
-रात्रिकालीन ट्रेनों के लिए यात्रा प्रारंभ करने पर रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी पीआरएस के माध्यम से जारी की गई आरएसी या वेटिंग टिकटों को आरक्षण केंद्र के खुलने के दो घंटे के अंदर पेश कर रद कराना होगा। नहीं तो कोई धन वापसी नहीं होगी।
ट्रेन में कब ले सकते यात्रा विराम
500 किमी से एक हजार किमी तक की दूरी की टिकटों पर 500 किमी के बाद एक बार यात्रा विराम किया जा सकता है। एक हजार किमी से अधिक यात्रा की टिकट पर 500 किमी के बाद दो बार यात्रा विराम लिया जा सकता है। यात्रा विराम वाले स्टेशन पर पहुंचने व यात्रा शुरू करने की तिथि को छोड़कर दो दिन से अधिक यात्रा विराम नहीं किया जा सकता है।
इस तरह पाएं डुप्लीकेट टिकट
आरएएसी व आरक्षित टिकटों पर डुप्लीकेट टिकट ट्रेन का चार्ट बनने से पहले 50 रुपये प्रति यात्री स्लीपर व 100 रुपये प्रति यात्री अन्य यात्री दर्जों के लिए जारी किया जाता है। चार्ट बनने के बाद पचास फीसद शुल्क लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। याद रखें प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों के डुप्लीकेट जारी नहीं किए जाते।
पार्टी बुकिंग : 21 या उससे अधिक और 100 व्यक्तियों तक का एक साथ आरक्षण कराने के लिए स्टेशन प्रबंधक से पार्टी बुकिंग की अनुमति लेना आवश्यक है।
टिकट परिवर्तन : राजधानी, शताब्दी जैसी वीआइपी ट्रेनों के टिकट उसी ट्रेन की अन्य तिथियों के लिए यात्रा में परिवर्तन एक बार फिर किया जा सकता है। अन्य ट्रेनों में श्रेणी व यात्रा की तिथि में एक बार परिवर्तन किया जा सकता है।
टिकट लेने की सुविधा
-रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर से
-प्राइवेट टिकट बुकिंग काउंटर से
-रेलवे स्टेशन पर लगीं टिकट वेंडिंग मशीन से
-अनरिजर्वड टिकटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल यानी यूटीएस के माध्यम से

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