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कानपुर: सास को रुलाने वाली अपने बच्चों के लिए रोई तो एसीपी का पसीजा दिल, मिली जमानत

चकेरी के घाऊखेड़ा में 105 वर्षीय वृद्धा को पीटने वाली बहू घर में अकेले नाबालिग बच्चों को लेकर रोई और गुहार लगाई तो एसीपी कोर्ट का भी दिल पसीज गया। बहू को शांतिभंग की आशंका में जेल भेजा गया था।

By Abhishek VermaEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 10:43 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 10:43 PM (IST)
कानपुर: सास को रुलाने वाली अपने बच्चों के लिए रोई तो एसीपी का पसीजा दिल, मिली जमानत
पति के भी जेल जाने से नाबालिग बच्चे रहे गए थे अकेले।

कानपुर, जागरण संवाददाता। चकेरी के घाऊखेड़ा में 105 वर्षीय वृद्धा को पीटने के मामले में जेल भेजी बहू आरती को सोमवार एसीपी कोर्ट से जमानत मिल गई। खास बात यह है कि सास को रुलाने वाले बहू घर के अकेले नाबालिग बच्चों को लेकर रोई  और गुहार लगाई तो एसीपी कोर्ट का भी दिल पसीज गया और 50-50 हजार रुपये के दो बंधपत्र लेकर उसे जमानत दे दी गई।

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चकेरी के घाऊखेड़ा निवासी ई-रिक्शा चालक की पत्नी आरती का शुक्रवार को अपनी 105 वर्षीय सास जयराम देवी को मारने पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर की शिकायत पर पुलिस ने बहू आरती को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। इस बीच शनिवार को जब बेटे भगवान बली का भी अपनी मां को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तो उसे भी गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया।

पति ने मांगी थी राहत, मगर नहीं मिली 

भगवान बलि की ओर से एसीपी कोर्ट से अनुरोध किया गया था, पत्नी जेल में है और घर में नाबालिग बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। मगर अदालत ने माना कि बहू से अधिक गुनहगार तो बेटा है, जिसने मां पर हाथ उठाया। सोमवार को बहू आरती की ओर से बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जमानत मांगी गई। इसके बाद उससे बंध पत्र लेकर उसे जमानत दे दी गई।


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