कोविड प्रोटोकॉल तोडऩे पर कानपुर में 21 के खिलाफ मुकदमा, नौ बजे के बाद दुकान खोलने पर चालान
कानपुर पुलिस ने अब कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली बार नौ बजे के बाद दुकान खोलने वालों का चालान करके सौ रुपये वसूले और मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी।
कानपुर, जेएनएन। कोरोना महामारी के चलते शहर में बंदी के दौरान पुलिस सख्त एक्शन में दिखाई पड़ रही है। एक ओर जहां सड़क पर बेवजह घूमने वाले और बिना मास्क निकले लगभग सात सौ लोगों का चालान हुआ, वहीं साप्ताहिक बंदी के दौरान कोविड नियमावली का उल्लंघन करने पर पुलिस ने चार दिन में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। इसमें बजरिया में तीन, सीसामऊ में पांच, काकादेव में दो, चमनगंज में तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बजरिया पुलिस ने ग्वालटोली निवासी सनी कुमार, हीरामन का पुरवा निवासी मो. शमी, बेकनगंज मुगल मार्केट निवासी मो. सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीसामऊ पुलिस ने भी बेनाझाबर निवासी दीपक कश्यप, अभिषेक गौतम, दर्शनपुरवा निवासी रामस्वरूप वर्मा, लक्ष्मीपुरवा के अंशू शर्मा व हीरामन का पुरवा निवासी मो. रईस, चमनगंज पुलिस ने विनोद कुमार उर्फ सानू समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
इससे पूर्व रविवार को कर्नलगंज पुलिस ने छेदी शाह की तकिया निवासी मो. शफी, ग्वालटोली निवासी राजकुमार, बेकनगंज निवासी फैसल, उसके साथी राजू उर्फ अयान, मो. शमीम उर्फ दीशान और हरबंशमोहाल निवासी संजीव कुमार यादव के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी। वहीं पुलिस ने मंगलवार को उन दुकानदारों पर सख्ती बरती, जो कि तय समय सुबह नौ बजे के बाद भी दुकानें खोले हुए थे। पहली बार इस तरह की कार्रवाई में सौ रुपये का चालान हुआ, मगर अधिकारियों के मुताबिक दोबारा पकडऩे जाने पर चालान पांच सौ से एक हजार रुपये के बीच होगा। अधिक लापरवाही पकड़ी गई तो मुकदमा दर्ज होगा।
- कोविड संक्रमण रोकने के लिए बंदी को दो दिन बढ़ाया गया है। इसमें कोई राहत नहीं है, बल्कि सख्ती को और बढ़ाया गया है। आम लोगों को समझना होगा कि अगर संक्रमण को रोकना है, लोगों को घरों के अंदर ही रहना होगा। -असीम अरुण, पुलिस आयुक्त