Move to Jagran APP

दारुल मौला में बना मुख्तार का ऑफिस होगा सील, पाक नागरिकों से 2003-04 में कराई थी परिसर की रजिस्ट्री

प्रशासन को अब तक मिली जानकारी के अनुसार यहां मुख्तार के बेटे और बेटी-दामाद रहते हैं। इनसे परिसर का किराया वसूल किया जाएगा। साथ ही यहां काफी बड़े हिस्से में बना मुख्तार बाबा का कार्यालय और कोल्ड ड्रिंक स्टोर सील भी होगा।

By Jagran NewsEdited By: Nitesh SrivastavaPublished: Tue, 28 Mar 2023 05:09 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2023 05:09 PM (IST)
दारुल मौला में बना मुख्तार का ऑफिस होगा सील, पाक नागरिकों से 2003-04 में कराई थी परिसर की रजिस्ट्री
पाकिस्तानी नागिरक आबिद रहमान ने वर्ष 2003-04 में मुख्तार बाबा को एक हिस्से की रजिस्ट्री की थी। जागरण

 जागरण संवाददाता, कानपुर : नाला रोड स्थित दारुल मौला की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। अब जिला प्रशासन यहां कार्रवाई करने की भी तैयारी में है। प्रशासन को अब तक मिली जानकारी के अनुसार, यहां मुख्तार के बेटे और बेटी-दामाद रहते हैं। इनसे परिसर का किराया वसूल किया जाएगा। साथ ही यहां काफी बड़े हिस्से में बना मुख्तार बाबा का कार्यालय और कोल्ड ड्रिंक स्टोर सील भी होगा।

loksabha election banner

शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने जनवरी 2023 में दारुल मौला और रामजानकी मंदिर परिसर को शत्रु संपत्ति घोषित किया था। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इन परिसरों में जहां भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं उन्हें तत्काल सील किया जाए और रिहायशी परिसर में रहने वालों से किराया वसूला जाए। मामले में पीडब्ल्यूडी और तहसील को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि इन परिसरों का प्रयोग करने वालों की ठोस जानकारी जुटाकर किराया अधिरोपित किया जा सके।

इसी कड़ी में जानकारी मिली है कि दारुल मौला के परिसर में मुख्तार बाबा के दोनों बेटे महमूद उमर और महफूज उमर रहते हैं। इनके साथ ही मुख्तार की बेटियां आयशा नाज, अंजुम आरा और आयशा मेराज भी अपने परिवार के साथ रह रही हैं। इसी परिसर के एक बड़े हिस्से में मुख्तार बाबा का कार्यालय है। इन सबके साथ हाफिज जाहिद कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, जिससे चार साल पहले मुख्तार ने किराये का अनुबंध किया था।

कई लाख रुपये पगड़ी लेने के साथ ही तब 10 हजार रुपये मासिक किराया तय किया गया था जो इस दौरान काफी बढ़ गया है। प्रशासन अब इनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे भू-भाग की नापजोख करके किराया तय करेगा जबकि मुख्तार के कार्यालय और कोल्ड ड्रिंक स्टोर से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के चलते इन्हें सील करने की तैयारी है।

रामजानकी मंदिर का एक हिस्सा जो शत्रु संपत्ति है उसका पुन: सर्वे कराने के निर्देश दिए गए है। किराया जमा करने के लिए खाता खोलने के निर्देश दिए गए है। विशाख जी, जिलाधिकारी वर्ष 2003-04 में कराई थी संपत्ति की रजिस्ट्री दारुल मौला की संपत्ति को 2003-04 में रजिस्ट्री कराने की बात सामने आ रही है।

जानकारों के अनुसार, पाकिस्तानी नागिरक आबिद रहमान ने वर्ष 2003-04 में मुख्तार बाबा को एक हिस्से की रजिस्ट्री की थी जबकि अन्य पाकिस्तानी नागरिक शाहिद रहमान और आरिफ रहमान ने अलग-अलग दो रजिस्ट्रियां मुख्तार की पत्नी गुलशन जहां के नाम पर की थी। गुलशन जहां के नाम पर दर्ज रजिस्ट्रियां अलग-अलग पते से हैं।

दारूल मौला का सर्वे आज, बाबा स्वीट हाउस की होगी नापजोख

शत्रु संपत्ति के रिहायशी परिसर में रहने वालों से किराया जमा कराने के लिए खाता खोलने के निर्देश जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। खाता प्रभारी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक यानी जिलाधिकारी के नाम पर ही खोला जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार को दारुल मौला और राम जानकी मंदिर का एक बार फिर सर्वे कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।

दरअसल राम जानकी मंदिर का दूसरा हिस्सा 99/14ए है। इसी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। इस हिस्से में 1620 वर्गफीट का रकबा है। ऐसे में प्रशासन इसकी नापजोख करेगा। मुख्तार बाबा के स्वीट हाउस का क्षेत्रफल इसी रकबे का हिस्सा है। नापजोख में यह हिस्सा पूरा मिल गया तो ठीक अन्यथा अन्य दोनों दुकानों की नापजोख कराई जाएगी। जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.