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Kanpur Hotel President Case: होटल संचालक ने राइफल से किया था फायर, पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

Kanpur Hotel President Case कानपुर के फजलगंज स्थित होटल प्रेसीडेंट पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस को घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। पुलिस ने बताया कि होटल संचालक ने लाइसेंसी राइफल से फायर किया था।

By Nitesh MishraEdited By: Published: Sat, 24 Sep 2022 04:18 PM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 04:18 PM (IST)
Kanpur Hotel President Case: होटल संचालक ने राइफल से किया था फायर, पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा
Kanpur Hotel President Case कानपुर के होटल प्रेसीडेंट पर हुए विवाद में पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज।

कानपुर, जागरण संवाददाता। Kanpur Hotel President Case फजलगंज स्थित होटल प्रेसीडेंट पर कब्जे को लेकर हुए विवाद ने पुलिस को होटल संचालक चरणजीत सिंह उर्फ बंटी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। पुलिस का दावा है कि बंटी ने लाइसेंसी राइफल से विरोधियों पर फायर किया गनीमत रही की गोली मिस हो गई नहीं तो उस दिन किसी की जान भी जा सकती थी।

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रतनलाल नगर निवासी अजय डंग और नीरज डंग ने कोपे इस्टेट के चेयरमैन विजय कपूर और उनके भाई संजय कपूर की साझेदारी में 2002 में होटल खरीदा था। बताया जाता है कि यह होटल उन्होंने दिल्ली निवासी एक महिला से खरीदा था और उसकी रजिस्ट्री भी कराई थी। जिसे रंजीत नगर निवासी चरणजीत सिंह उर्फ बंटी को लीज पर चलाने के लिए दे दिया था।

इस साल फरवरी में अनुबंध समाप्त हो गया था आरोप है कि जब बंटी से होटल खाली करने के लिए कहा गया तो उन्होंने होटल खाली नहीं किया बल्कि 17 सितंबर को जब होटल में अजय और नीरज डंग के साथ बातचीत चल रही थी तो चरणजीत व उनके साथियों ने हमला कर दिया।

इस मामले में पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फजलगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस को इस घटना से जुड़े पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी घटना कैद हुई है। चरणजीत सिंह ने विरोधी पक्ष पर हमले के लिए राइफल से गोली चलाई गोली मिस हो जाने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ इसी आधार पर चरणजीत के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है।

इस मामले में एक और नया तथ्य सामने आया है अभी तक यह दावा किया जा रहा था की होटल विवाद में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त नहीं हुई है लेकिन अब जानकारी सामने आई है की इस प्रकरण में किसी पक्ष द्वारा 21 सितंबर को जौनसार में रजिस्ट्री कराई गई है हालांकि यह तथ्य सामने नहीं आया है कि रजिस्ट्री किसने की और किसी की इस पक्ष के सामने आने के बाद इस विवाद से जुड़े कई पहलुओं का राजफाश हो सकेगा 


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