Lockdown-4.0: जानें-कानपुर में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, वाहन चलाने में कैसी रहेगी छूट
जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-4 में नियमों और शर्तों के साथ छूट प्रदान की है।
कानपुर, जेएनएन। लॉकडाउन 4.0 में शासन से जारी निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने मैराथन बैठक के बाद कई नियम व शर्तों के साथ दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति दी है। प्रदेश सरकार ने रात्रि निषेधाज्ञा लागू कर दी है और जिलाधिकारी डॉ. ब्रादेव राम तिवारी ने बताया कि इस व्यवस्था का कठोरता से पालन कराने के लिए धारा-144 लागू है।
बच्चे और बुजुर्ग नहीं निकल सकेंगे बाहर
लॉकडाउन 4 में कई प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। दस साल से कम उम्र के बच्चे, 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग और एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति और गर्भवती महिला का घर से बाहर निकलना मना होगा। वह स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक व्यक्ति या वाहन के निकलने की अनुमति नहीं होगी।
दुकानों की निगरानी करेंगे मजिस्ट्रेट
लॉकडाउन-4 इस अवधि में स्कूल कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले जा सकेंगे। वही जिन दुकानों को खोलने के अनुमति दी गई है, वहां शारीरिक दूरी के मानक पूरे किए जा रहे हैं अथवा नहीं, इसकी निगरानी संबंधित मजिस्ट्रेट करेंगे। साथ ही अन्य दिशा निर्देशों का पालन भी कराएंगे।
बाइक पर महिलाओं को बैठने की अनुमति
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही और बैठ सकेंगे। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों को ही बिठाने की अनुमति होगी। बाइक सवार अकेले चलेंगे लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उन्हे अनुमति होगी। ऐसे में दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो और व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। समस्त यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
पहले की तरह ये रहेंगे बंद
- समस्त घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं चिकित्सीय आपात स्थिति को छोड़कर।
- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान।
- हॉस्पिटलिटी सावस बंद रहेगी लेकिन स्वास्थ्य कामयों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों, जिन्हे क्वारंटाइन किया गया है, वह उपयोग करते रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य सभी स्थान बंद रहेंगे।
- खेल परिसर खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शक नहीं जाएंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, धाममक कार्यक्रम व सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी।
- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
यहां शर्तों और नियमों के साथ शुरू होगा काम
- कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, शारीरिक दूरी के मानकों का पालन कड़ाई से कराना होगा। श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों के प्रयोग पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
- नोसगहोम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद ही अस्पताल खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- शहर के सभी बारातघर बुधवार से खोले जा सकेंगे हालांकि विवाह के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। विवाह समारोह में कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- दुकान खोलने वाले प्रत्येक दुकानदार को फेस कवर और मास्क लगाने के साथ ग्लब्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदार को सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने वाले खरीदार अथवा ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं बेचेंगे।
- नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।
- सभी मिठाई दुकानें और बेकरी आज से खोली जा सकेंगी हालांकि विक्रेता मिठाई बेच सकेंगे लेकिन दुकान में बिठाकर खिला नहीं पाएंगे।
- रेस्टोरेंट संचालक केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही खाद्य वस्तुएं बेच सकेंगे।
- स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायों को अनुमति तो दी गई है लेकिन नगर आयुक्त और नगर निगम इस पर गाइडलाइन बाद में जारी करेगा।
- प्रिंटिंग प्रेस एवं ड़ाई क्लीनर्स की दुकानें भी खोली जा सकेंगी।
- चिकित्सा व्यवसायी, नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस बिना किसी प्रतिबंध के आ जा सकेंगे।
- सभी प्रकार के माल, माल परिवहन (खाली ट्रक) को जनपदीय व अंतरराज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।
- सभी कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आयुष कवच कोविड एप को भी डाउनलोड करना होगा।