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डूब चुके आइटीसी दावे फिर से होंगे हासिल

जीएसटी लागू होने के बाद तमाम कारोबारी अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के लाभ नहीं उठा सके थे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 01:29 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 01:29 AM (IST)
डूब चुके आइटीसी दावे फिर से होंगे हासिल

जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी लागू होने के बाद तमाम कारोबारी अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के लाभ नहीं उठा सके थे। जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के छूटे क्लेम को पाने के लिए कारोबारियों को सितंबर 2018 के रिटर्न में इसका मौका दिया गया था। इसके बाद भी भारी संख्या में कारोबारी अपनी आइटीसी क्लेम नहीं कर सके और उनका धन डूब गया। अब कारोबारियों को इस डूबी राशि को पाने का फिर से मौका मिल गया है। जीएसटी काउंसिल ने इस क्लेम की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। अब कारोबारी फरवरी 2019 के 20 मार्च तक फाइल होने वाले 3बी रिटर्न में इसका दावा कर सकते हैं।

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एक जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के आइटीसी क्लेम के छूट गए दावों के लिए जीएसटी में सितंबर 2018 के रिटर्न दाखिल करने वाले रिटर्न में इसे दाखिल करना था। जो कारोबारी सितंबर 2018 तक भी अपने क्लेम हासिल नहीं कर सके थे, उनके लिए एक तरह से उनका धन डूब गया था। उनके लिए नया मौका है।

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बड़ी संख्या में कारोबारियों का आइटीसी क्लेम का दावा छूट गया था। अब तारीख आगे बढ़ाए जाने के बाद वे इस डूबी राशि को वापस ले सकेंगे।

- संत मिश्रा, महामंत्री, कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल।

कारोबारी फरवरी माह के कारोबार के 3बी रिटर्न में इसका लाभ ले सकेंगे। यह रिटर्न 20 मार्च तक फाइल होना है। 3बी रिटर्न के अलावा इसे पाने का कोई रास्ता नहीं है।

- आशीष गुप्ता, टैक्स सलाहकार।


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