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कानपुर: पोर्टल ठीक ना होने पर आयकर ने बढ़ा दी रिटर्न की तारीख, यहां जानें पूरी डिटेल

आयकर से करमुक्ति प्राप्त संस्थाओं को धारा 80जी के तहत दानदाताओं को छूट पाने के लिए उन्हें दोबारा पंजीयन कराना है। इन्हें 30 जून तक पंजीयन लेना था। अब इसकी तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Tue, 29 Jun 2021 06:10 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jun 2021 06:10 PM (IST)
कानपुर: पोर्टल ठीक ना होने पर आयकर ने बढ़ा दी रिटर्न की तारीख, यहां जानें पूरी डिटेल
इनकम टैक्स की खबर से संबंधित खबर की प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर, जेएनएन। सात जून को खुला आयकर विभाग का पोर्टल अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसके चलते विभाग को 30 जून के आसपास फंस रही तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ा। पोर्टल के ठीक से काम ना करने की वजह से कारोबारी, ट्रस्ट संचालक और टैक्स सलाहकार परेशान हो रहे थे। वे पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद से लगातार आ रही समस्याओं की वजह से विवरण व रिटर्न अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए इनकी तारीख बढ़ा दी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम त्रैमास के टीडीएस रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून थी जिसे 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 

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इन कार्यों में बढ़ाई गई तारीखें: इसके साथ ही टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि 15 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है। इसके साथ ही आयकर से करमुक्ति प्राप्त संस्थाओं को धारा 80जी के तहत दानदाताओं को छूट पाने के लिए उन्हें दोबारा पंजीयन कराना है। इन्हें 30 जून तक पंजीयन लेना था। अब इसकी तारीख 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। पैन से आधार लिंक करने की तारीख भी अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। आयकर की विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत कर जमा कराने की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वहीं तय टैक्स से अलग धन जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर की गई है। ब्याज के मामले में टीडीएस काटा जाता है। इसके घोषणा फार्म 15 जी और 15 एच को अपलोड करने की तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। कैपिटल गेन के मामले में निवेश करने की सीमा 30 सितंबर कर दी गई है।


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