Kanpur में रिश्तेदार से मजाक करने पर पत्नी का कर दिया था कत्ल, अब पूरी उम्र बीतेगी सलाखों के पीछे
कानपुर के गुजैनी निवासी पति ने रिश्तेदार से मजाक का विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
कानपुर, जागरण संवाददाता। रिश्तेदार से मजाक का विरोध कर रहा पति आपा खो बैठा और पत्नी की हत्या कर दी। अपराध साबित होने पर अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
गुजैनी निवासी शिव प्रकाश तिवारी की पत्नी संध्या की 25 जून 2015 को उसके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। संध्या के भाई पारसनाथ शुक्ला ने गोविंद नगर थाने में हत्या और लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को पति पर शक हुआ तो पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान शिव प्रकाश टूट गया और जुर्म कुबूल कर लिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद उत्तम के मुताबिक शिव प्रकाश ने पुलिस को बताया था कि संध्या अपने साढू के गांव मैथा गई थी जहां वह बहनोई से मजाक कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद में वह अपना आपा खो बैठा और सिलबट्टे से वार कर दिया जिसमें संध्या की मौत हो गई।
इसके बाद खुद को बचाने के लिए उसने लूट की कहानी रची और संध्या पर कैंची से भी कई वार किए और अलमारी का ताला तोड़कर सामान इधर उधर डाल दिया और रुपये निकाल लिए। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक कोर्ट में 13 गवाह पेश किए गए थे। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों की रोशनी में कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।