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संपत्ति बेचने पर पांच फीसद तक की छूट रहेगी

सिविल लाइंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई गोष्ठी, इससे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देने पर उसके हिसाब से कैपिटल गेन देना होगा

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 01:49 AM (IST)Updated: Fri, 01 Feb 2019 01:49 AM (IST)
संपत्ति बेचने पर पांच फीसद तक की छूट रहेगी
संपत्ति बेचने पर पांच फीसद तक की छूट रहेगी

जागरण संवाददाता, कानपुर : जमीन, मकान बेचने पर स्टाम्प ड्यूटी विक्रय मूल्य का 105 फीसद तक होने पर छूट रहेगी। ऐसा होने पर विक्रय मूल्य ही कैपिटल गेन देना होगा। अन्यथा स्टाम्प ड्यूटी को ही विक्रय कीमत मानकर कैपिटल गेन चुकाना होगा। यह जानकारी गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित गोष्ठी में कर सलाहकार गोविंद माहेश्वरी ने दी।

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उन्होंने बताया कि अब सभी करदाताओं को तीन की जगह चार फीसद हेल्थ व एजुकेशन सेस टैक्स के अलावा देना होगा। उनके मुताबिक वेतन व पेंशनभोगियों को 40 हजार तक की रियायत दी गई है लेकिन वे ट्रांसपोर्ट भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति की रियायतों से वंचित हैं।

सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता नवीन भार्गव ने की। संचालन दीप कुमार मिश्रा ने किया। इस मौके पर सेंट्रल काउंसिल मेंबर मनु अग्रवाल, राजेश मेहरा, संजय गुप्ता, अनुज कुमार आदि मौजूद रहे। कानपुर : कर्मचारी यह न सोचें कि स्त्रोत पर ही उनका टैक्स कट गया तो उनका दायित्व खत्म हो गया। इसके बाद भी यदि किसी कर्मचारी की आय कर योग्य है तो उसे रिटर्न भरना अनिवार्य है। यह जानकारी गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आयकर विभाग द्वारा आयोजित आउटरीच प्रोग्राम में दी गई।

इस मौके पर आयकर अधिकारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि रिटर्न दाखिल न करने पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। जिनकी आय पांच लाख से कम है उन पर एक हजार रुपये, जिनकी पांच लाख से अधिक है, उन पर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। कोई भी करदाता ऑनलाइन खुद ही अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है। प्रधान आयकर आयुक्त द्वितीय भारत भूषण व संयुक्त आयकर आयुक्त वीएस नेगी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवमोहन अवस्थी, श्रवण कुमार, गोपाल जी कपूर, अमरनाथ दीक्षित, शिव प्रताप सिंह आदि रहे। (वि.)


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