शादी के बाद मृतक आश्रित पेंशन लेने पर मुकदमा
मुख्य कोषाधिकारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट महिला पर 144468 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप
शादी के बाद मृतक आश्रित पेंशन लेने पर मुकदमा
- मुख्य कोषाधिकारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट, महिला पर 1,44,468 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप
जागरण संवाददाता, कानपुर : चकेरी में विवाहित होने के बावजूद मृतक आश्रित पेंशन लेने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी होने पर मुख्य कोषाधिकारी ने आलाधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद महिला पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
मुख्य कोषाधिकारी की तहरीर के अनुसार चकेरी के सनिगवां निवासी कामिनी देवी त्रिपाठी पुत्री स्व. मारकण्डेय त्रिपाठी को कोषागार से अविवाहित होने पर मृतक पेंशन आश्रित का भुगतान किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें गोपनीय पत्र से जानकारी हुई कि 23 नवंबर 2019 को कामिनी ने विवाह कर लिया है। इसके बाद विभाग ने कामिनी की पेंशन बंद कर उनसे संपर्क किया तब कामिनी ने विभाग को सूचना नहीं दे पाने की बात कही। साथ ही उनके खाते में जमा रकम से शादी की तिथि से पेंशन की रकम वापस लेने को कहा। विभाग ने उनके बैंक से संपर्क किया तो उनके खाते में मात्र 16,610 रुपये थे। इसके बाद विभाग ने उनके ऊपर 1,44,478 रुपये की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की जा रही है।
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चकेरी और कोतवाली दो थानों में दर्ज करा दी एफआइआर
नियमानुसार किसी प्रकरण में केवल एक ही बार एफआइआर दर्ज हो सकती है, मगर इस मामले में सरकारी लापरवाही खुलकर सामने आई है। मुख्य कोषाधिकारी की तहरीर पर जहां कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ, वहीं चकेरी थाने में भी इसी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली में कोषागार होने की वजह से मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि चकेरी में आरोपित का निवास स्थान है। ऐसे में पुलिस को एक थाने से मुकदमा निरस्त करना होगा।