फर्रुखाबाद में कोर्ट में सरेंडर करने वाले फरार दंपती पकड़े गए, मोहर्रिर निलंबित
फर्रुखाबाद में दहेज उत्पीडऩ के मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त करते हुए पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया तो आरोपित दंपती भाग गए थे। पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर लिया है और मोहर्रिर को निलंबित कर दिया है।
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता। दहेज उत्पीडऩ के मुकदमे में जारी वारंट में दंपती और उनके पुत्र ने अधिवक्ता के माध्यम से शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। तीनों की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने तीनों की जमानत निरस्त कर पुलिस कस्टडी में लेने के निर्देश दिए, इस बीच तीनों आरोपित फरार हो गए। मामले में तीनों आरोपित और हेड मोहर्रिर (दीवान) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। रविवार को पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने हेड मोहर्रिर को निलंबित कर दिया।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदपुर निवासी गोपाल जाटव, उनकी पत्नी आशा देवी और पुत्र हरीश कुमार जाटव के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ के मुकदमे में न्यायालय से वारंट जारी हुए थे। तीनों आरोपित 13 मई को न्यायालय पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने तीनों आरोपितों की जमानत निरस्त कर दी। इसी बीच तीनों आरोपित कचहरी से भाग गए। न्यायालय प्रपत्र निरस्त कर कोर्ट मोहर्रिर (दीवान) जिलेदार को आरोपितों को कस्टडी में लेने के लिए निर्देश दिया। कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश पाल ने बताया कि फरार गोपाल और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को न्यायालय के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया।