ई-वे बिल में 50 किलोमीटर तक छूट सिर्फ ट्रांसपोर्टर को
जागरण संवाददाता, कानपुर : केंद्रीय ई-वे बिल में 50 किमी तक माल ले जाने की छूट सिर्फ ट्रांसपोट
जागरण संवाददाता, कानपुर : केंद्रीय ई-वे बिल में 50 किमी तक माल ले जाने की छूट सिर्फ ट्रांसपोर्टर को होगी। वह भी दुकान से ट्रांसपोर्ट तक और ट्रांसपोर्ट से दुकान तक माल ले जाने के लिए। कारोबारियों को यह सुविधा अपने लिए नहीं माननी चाहिए। उन्हें माल खरीदार को माल भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। यह जानकारी गुरुवार को कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाइटी स्टडी सर्किल द्वारा केंद्रीय ई-वे बिल और ट्रांस 2 पर आयोजित गोष्ठी में दी गई।
मुख्य वक्ता सिद्धार्थ सुल्तानिया ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक लागत वाली इनवाइस वैल्यू में सभी सप्लाई के लिए ई-वे बिल लागू है। इनवाइस वैल्यू का मतलब माल की कीमत और जीएसटी का जोड़ है। ई-वे बिल को माल भेजने से पहले ही जेनरेट करना चाहिए। हस्तशिल्प वस्तुओं पर ई-वे बिल अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ट्रांस 2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
दूसरे सत्र में प्रशांत वर्मा ने कहा कि आज बैंकों में नए तरीके की गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। इसलिए आडिटर को सजग रहना आवश्यक है। कार्यक्रम में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन ज्ञान चंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष विशाल खन्ना ने किया। संचालन ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने किया और धन्यवाद शशांक जायसवाल ने किया। इस मौके पर दीप कुमार मिश्रा, अखिलेश तिवारी, सुधीर निगम, शिशिर शुक्ला, दिलीप कुमार गुप्ता मौजूद थे।