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जसलीन कांड में दहेज हत्या का चलेगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर : जसलीन आत्महत्या मामले में आरोपित ससुरालीजनों पर दहेज हत्या का मुकद

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Mar 2018 01:36 PM (IST)Updated: Sun, 18 Mar 2018 01:36 PM (IST)
जसलीन कांड में दहेज हत्या का चलेगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर : जसलीन आत्महत्या मामले में आरोपित ससुरालीजनों पर दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने इस बावत चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसका न्यायालय ने संज्ञान भी ले लिया है। काकादेव के मॉडल टाउन में रहने वाली जसलीन ने 20 जनवरी 2018 को गंगा बैराज से कूदकर जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले जसलीन के वायरल हुए वीडियों से पुलिस ने दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना, मारपीट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पुलिस ने दो दिन पूर्व चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमे जसलीन के पति पवनीत गांधी, ससुर जसबीर सिंह गांधी और सास लॉडी गांधी को आरोपित किया गया है जबकि कनाडा में रह रहे देवर राजबीर सिंह गांधी का नाम आरोपितों की सूची से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ममता गुप्ता ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। जल्द ही मुकदमा भी ट्रायल पर आ जाएगा। बताते चलें कि जसलीन के पति पवनीत गांधी ने बीती तारीख पर जमानत याचिका दाखिल की थी जिसमे 20 मार्च को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई होगी।

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306 में रिमांड की हुई थी मांग

पुलिस ने आरोपितों का रिमांड दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में किया था जबकि आरोपितों की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर रिमांड आइपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए प्रेरित) करने में दिए जाने की अपील कोर्ट से की गई थी।

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इन धाराओं में आयी चार्जशीट

304बी - दहेज हत्या में सजा उम्रकैद तक और जुर्माना

498ए - दहेज प्रताड़ना में तीन साल तक सजा, जुर्माना

323 - मारपीट में एक वर्ष तक कैद और जुर्माना

3/4 डीपी एक्ट - दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा तीन में पांच वर्ष तक कैद, 15 हजार रुपये तक जुर्माना जबकि धारा चार में दो वर्ष कैद, 15 हजार रुपये तक जुर्माना


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