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इत्र कारोबारी प्रकरण: 23 जनवरी तक जेल में रहेगा पीयूष जैन, अफसर के सामने कुबूली GST चोरी की बात

Piyush Jain Case Kanpur इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के आनंदपुर स्थित घर और कन्नौज स्थित तीन फर्मों ओडोकैम इंडस्ट्रीज ओडो सिंथ आइएनसी और फ्लोरा नेचुरल से कुल 196 करोड़ रुपये नकद 650 किग्रा चंदन का तेल और विदेशी मुहर लगा 23 किग्रा सोना बरामद हुआ था।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 11:09 AM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 11:09 AM (IST)
इत्र कारोबारी प्रकरण: 23 जनवरी तक जेल में रहेगा पीयूष जैन, अफसर के सामने कुबूली GST चोरी की बात
Piyush Jain Case Kanpur इत्र कारोबार पीयूष जैन और उसके घर से बरामद करोड़ों की नकदी।

कानपुर, जागरण संवाददाता। Piyush Jain Case Kanpur इत्र कारोबार से पीयूष जैन ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की चोरी कर 196 करोड़ रुपये की धनराशि इकट्ठा की थी। उसने न तो कच्चा माल खरीदने में इनवाइस ली और न ही तैयार माल बेचने में इनवाइस दी। वह इस तरह से अपनी तीन फर्मों के जरिए सरकारी  राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था। उधर, जेल में पीयूष ने स्वीकारा है कि वह तीन फर्मों के जरिए ऐसा कर रहा था। सोमवार को जीएसटी इंटेलीजेंस अहमदाबाद के विवेचक ने प्रभारी अधिकारी स्पेशल सीजेएम को यह जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोना और चंदन कहां से आया, इसकी पीयूष कोई जानकारी नहीं दे रहा है। उन्होंने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। 23 जनवरी तक पीयूष न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहेगा।

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इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के आनंदपुरी स्थित घर और कन्नौज स्थित तीन फर्मों ओडोकैम इंडस्ट्रीज, ओडो सिंथ आइएनसी और फ्लोरा नेचुरल से कुल 196 करोड़ रुपये नकद, 650 किग्रा चंदन का तेल और विदेशी मुहर लगा 23 किग्रा सोना बरामद हुआ था। इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस के विवेचक ने जेल में पीयूष से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर विवेचक ने छह, सात और आठ जनवरी को उससे जेल में पूछताछ की। इन तीन दिनों में लिए गए बयान में पीयूष ने विवेचक को जीएसटी चोरी कर रुपये एकत्रित करने की जानकारी दी। कच्चा माल कहां से खरीदा और तैयार माल किस-किस कंपनी या फर्म को दिया, यह नहीं बताया। उसने यह जरूर स्वीकारा कि माल की खरीद-फरोख्त के दौरान कोई इनवाइस जारी नहीं की। चंदन और सोने की बरामदगी पर पीयूष चुप हो गया। जीएसटी इंटेलीजेंस की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी अंबरीश टंडन ने न्यायालय में तर्क दिया कि छापे के दौरान इलेक्ट्रानिक डिवाइस, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज सीज किए गए थे, जिनकी जांच चल रही है। आगे की कार्रवाई उसी पर होगी। इसी आधार पर उन्होंने पीयूष की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। 


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