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Kanpur News: अखिलेश दुबे के खिलाफ रंगदारी के मुकदमे में मुकरा वादी, कोर्ट में कहा- पुलिस ने झूठे बयान लिए

Published: Tue, 22 Sep 2026 06:12 PM (IST)

ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली के मुकदमे में वादी ने जिला जज की कोर्ट में अपने बयान से इनकार ...और पढ़ें

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HighLights

  1. वादी ने ढाई करोड़ रंगदारी मामले में बयान बदला

  2. जिला जज की कोर्ट में रंगदारी मांगने से इनकार

  3. पुलिस पर झूठे बयान दर्ज करने का आरोप लगाया

जागरण संवाददाता, कानपुर। ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूली के मुकदमे में वादी जिला जज की कोर्ट में मुकर गया है। उसने कहा है कि उनसे रंगदारी नहीं मांगी गई थी। पुलिस ने जो बयान लिए हैं, वह झूठे हैं।

होटल कारोबारी सुरेश पाल ने 7 अगस्त 2025 को किदवई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि अधिवक्ता अखिलेश दुबे व उसके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी ने उन्हें दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली।

मुकदमे में अखिलेश दुबे व आयुष मिश्रा के खिलाफ आरोप तय हो गए थे। सुरेश की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं और गवाही देने कोर्ट आने में असमर्थ हैं। उनकी ओर से मेडिकल संबंधी कागजात भी अर्जी के साथ दाखिल किए गए थे। कार्यवाहक जिला शासकीय अधिवक्ता ओंकार नाथ वर्मा ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराए। इसमें घटना से इनकार किया।