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Chitrakoot News : पांच साल पहले गोली मारकर की थी हत्या, कोर्ट ने दो सगे भाइयों को सुनाई अजीवन कारावास की सजा

Chitrakoot में मऊ थाना के बरियारी कला में पांच साल पहले हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार के अर्थदंड से दडिंत किया है। पुलिस ने इस मामले तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

By JagranEdited By: Nitesh MishraPublished: Tue, 27 Sep 2022 07:11 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2022 07:11 PM (IST)
Chitrakoot News : पांच साल पहले गोली मारकर की थी हत्या, कोर्ट ने दो सगे भाइयों को सुनाई अजीवन कारावास की सजा
Chitrakoot में पांच साल पुरान हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला।

चित्रकूट, जागरण संवाददाता। हत्या के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाईयों का दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पांच साल पहले मऊ थाना के बरियारी कला में एक व्यक्ति की सोते समय गोली मारकर हत्या की गई थी। जिसका फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी विनीत नारायण पांडेय ने सुनाया।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपालदास ने बताया कि वर्मा केवट ने मऊ थाना में छह दिसंबर 2017 को तहरीर दी थी कि उसका बड़ा भाई छेदीलाल बीती रात को समय लगभग नौ बजे रात्रि खाना खा पीकर घर में अपने पुत्र अजय के साथ चारपाई पर सो रहा था। करीब एक बजे रात्रि को गोली मारकर भाई की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई को शक है कि रामबली व चुनबुद कंधई ने ही तमंचे से गोली मारकर हत्या की है।

उसका भाई झाड़ फूंक का काम करता था । उसने रामबली की पत्नी की झाड़ फूंक किया था। जिसके एवज में छह हजार रुपये लिए थे। रामबली पत्नी भी ठीक नहीं हुई थी। वही पैसा वापस मांगने को लेकर रामबली से विवाद हुआ था।

पुलिस ने विवेचना के बाद चुनकाई, रामबली व सिकंदर केवट के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले थे। चुनकाई व रामबली के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। जबकि सिकंदर के बाल अपचारी होने की दशा में किशोर न्याय बोर्ड आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों को सुनने के बाद चुनबुद व रामबली को दोषी पाया। 


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