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फर्रुखाबाद: धमकी और गाली-गलौज के मामले में बसपा नेता की जमानत मंजूर, मैनपुरी से लाकर किया गया पेश

कन्नौज की कोतवाली छिबरामऊ के मोहल्ला बस्तीराम निवासी राजेश सिंह चौहान ने 16 सितंबर को इन्हीं आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विवेचक दारोगा शैलेंद्र कुमार व आनंद शर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 07:10 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 07:10 PM (IST)
अनुपम दुबे की खबर से संबंधित सांकेतिक फोटो।

फर्रुखाबाद, जेएनएन। बसपा नेता अनुपम दुबे की धमकी और गाली-गलौज मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) फास्ट ट्रैक कोर्ट विनीता सिंह ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। वह इंस्पेक्टर और ठेकेदार की हत्या के मामले में वर्तमान में जिला जेल मैनपुरी में बंद है। 

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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नकटपुर निवासी रक्षपाल सिंह ने बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ गाली-गलौज व धमकी देने के आरोप में 20 सितंबर को फतेहगढ़ कोतवाली में मुकदमा लिखवाया था। इसी तरह कन्नौज की कोतवाली छिबरामऊ के मोहल्ला बस्तीराम निवासी राजेश सिंह चौहान ने 16 सितंबर को इन्हीं आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विवेचक दारोगा शैलेंद्र कुमार व आनंद शर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी कि बसपा नेता के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें मुकदमों में सुनवाई के लिए उपस्थित कराना है। इस पर सीजेएम ने बी वारंट जारी करते हुए मैनपुरी पुलिस को बसपा नेता को फतेहगढ़ न्यायालय में पेश करने आदेश दिए थे। पुलिस ने दोनों मामलों में वारंट तामील कराते हुए मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। बसपा नेता के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की। एसीजेएम ने रिमांड के लिए नियत 10 अक्टूबर की तिथि निरस्त करते हुए 20-20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर दोनों मामलों में उसे जमानत दे दी। वहीं, बसपा नेता की पेशी के दौरान न्यायालय के अंदर आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रही। कुछ पुलिस कर्मी न्यायालय के अंदर व बाहर वीडियो बना रहे थे, जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया।   


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