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Vikas Dubey News: बिकरू कांड में पहली जमानत, साथी रहे गुड्डन त्रिवेदी और सुशील दुबे को हाईकोर्ट ने दी राहत

Bikru Update News कानपुर के बिकरू कांड में आरोपित सुशील और गुड्डन त्रिवेदी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बिकरू कांड के मुख्य मुकदमे में दो साल बाद पहली जमानत हुई है। मुंबई एटीएस ने गुड्डन त्रिवेदी और चालक को गिरफ्तार किया था।

By Jagran NewsEdited By: Nitesh MishraPublished: Mon, 03 Oct 2022 10:42 PM (IST)Updated: Mon, 03 Oct 2022 10:42 PM (IST)
Vikas Dubey News: बिकरू कांड में पहली जमानत, साथी रहे गुड्डन त्रिवेदी और सुशील दुबे को हाईकोर्ट ने दी राहत
Bikru Update News कानपुर में बिकरू कांड के दो आरोपितों को मिली जमानत।

कानपुर, जागरण संवाददाता। Bikru Update News बहुचर्चित चौबेपुर के बिकरू कांड में मुंबई से पकड़े गए गुड्डन त्रिवेदी के चालक सुशील तिवारी उर्फ सोनू को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पांच शर्तों पर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। बिकरू कांड के मुख्य मुकदमे में यह पहली जमानत है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डन त्रिवेदी की भी जमानत अर्जी लगी है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है।

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चौबेपुर के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 में विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा फोर्स संग गए थे। जहां विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।

इस मामले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए विकास और उसके साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने अन्य साथियों की धरपकड़ शुरू की थी। गुड्डन त्रिवेदी के फरार होने पर उप्र पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

मुंबई एटीएस ने दोनों आरोपितों को पकड़ा था

इसी बीच 11 जुलाई 2020 में मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) को गुड्डन और उसके ड्राइवर के छिपे होने का इनपुट मिला था। इस पर एटीएस जूहू यूनिट ने छापेमारी करके अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी उर्फ सुशील को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपितों ने बिकरू और इससे पूर्व 2001 में हुए राज्यमंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूली थी।

दोनों आरोपितों ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी। हाई कोर्ट में अधिवक्ता एलएन सिंह मुकदमा देख रहे थे। मामले में सुनवाई के बाद सुशील की पांच शर्तों पर जमानत मंजूर की गई है। जिला न्यायालय उनके जमानत बंधपत्र की राशि तय करेगी। इसके साथ ही जमानत के लिए एक निजी बंधपत्र भी देना होगा।

इन आरोपितों को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल 

धर्मेंद्र उर्फ धीरू, श्यामू बाजपेयी, छोटू शुक्ला उर्फ अखिलेश, राहुल पाल, जहान सिंह, दयाशंकर अग्निहोत्री, शशिकांत पांडये, शिव तिवारी, विष्णु पाल उर्फ जिलेदार सिंह, राम सिंह यादव, रामू बाजपेई, गोपाल सैनी, उमाकांत उर्फ गुड्डन, शिवम दुबे, बाल गोविंद, संजय दुबे, सुरेश वर्मा, अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन, शिवम दुबे उर्फ दलाल, धीरज उर्फ धीरू, मनीष उर्फ बीरू, गोविंद सैनी, रमेश चंद्र यादव, नन्हू यादव, बबलू मुसलमान, राजेंद्र कुमार, सोनू उर्फ सुशील तिवारी, अखिलेश दीक्षित, जयकांत बाजपेयी, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू। 

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