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Bikru Case: विकास के खजांची जय बाजपेयी को मिली जमानत, फिलहाल अभी रहेगा जेल में

पहले वारंट बनवाया फिर दिया प्रार्थनापत्र अभी दाखिल नहीं किए बंधपत्र। गैैंगस्टर कोर्ट में पेशी के बाद मिली सात जनवरी की तारीख। धाराएं जमानतीय थीं इसलिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने जमानत स्वीकार कर ली। न्यायालय ने केस डायरी देखने के बाद उसे वापस कर दिया।

By ShaswatgEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 09:25 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 09:25 PM (IST)
Bikru Case: विकास के खजांची जय बाजपेयी को मिली जमानत, फिलहाल अभी रहेगा जेल में
इस मामले में सात जनवरी की तारीख दी गई है।

कानपुर, जेएनएन। बिकरू कांड के मुख्य गुनहगार विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी को मारपीट के तीन साल पुराने मामले में गुरुवार को जमानत मिल गई। उसे जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था। इसके बाद गैंगस्टर में उसकी पेशी हुई, जहां उसे तारीख दे दी गई। 

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...तो इसलिए मिली जमानत

नजीराबाद थाने की पुलिस ने 20 मई 2017 को गाड़ी टक्कर के दौरान मारपीट करने के आरोप में जय पर मुकदमा दर्ज किया था। गुरुवार को इसी मामले में जय बाजपेयी को जेल से लाकर पेश किया गया था। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि जय का वारंट बनवाकर जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। चूंकि धाराएं जमानतीय थीं इसलिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने जमानत स्वीकार कर ली हालांकि अभी बंधपत्र दाखिल नहीं किए गए हैं। इसके बाद जय को गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि पुलिस ने अब तक चार्जशीट नहीं लगाई। इस पर न्यायालय ने विवेचक को केस डायरी के साथ तलब किया। वीआइपी ड्यूटी में होने के चलते विवेचक तो नहीं आए लेकिन केस डायरी भेज दी। न्यायालय ने केस डायरी देखने के बाद उसे वापस कर दिया। इस मामले में सात जनवरी की तारीख दी गई है। 


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