Bikru Case: जिला पंचायत सदस्य की प्रधान पत्नी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
कुख्यात विकास के साथी पति के मुकदमे छिपाकर हासिल किया था शस्त्र लाइसेंस। एसआइटी ने जांच कर दिए थे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दारोगा ने कराई रिपोर्ट। एसआइटी की जांच में पता चला कि कंचन ने लाइसेंस लेने के दौरान पति पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपा ली।
कानपुर, जेएनएन। कुख्यात विकास दुबे के दाहिने हाथ जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी की प्रधान पत्नी कंचन के खिलाफ शिवली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। उस पर पति के मुकदमे छिपाने व कूटरचित दस्तावेज लगाकर शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप है।
बीती दो जुलाई को विकास दुबे और उसके साथियों ने बिकरू गांव में दबिश पर आए सीओ देवेंद्र मिश्र समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इस मामले में कानपुर देहात के जगनपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने मुंबई से पकड़कर जेल भेजा था। उस पर हथियार व कारतूस देने का आरोप है। वह कानपुर देहात की जेल में ही बंद है। उसके नाम एक डबल बैरल बंदूक व कोढ़वा गांव की प्रधान पत्नी कंचन त्रिवेदी के नाम रिवाल्वर है जिसका लाइसेंस 23 जनवरी 2008 को बना था। एसआइटी की जांच में पता चला कि कंचन ने लाइसेंस लेने के दौरान पति पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपा ली। इसके अलावा कूटरचित दस्तावेज लगाकर धोखाधड़ी से रिवाल्वर का लाइसेंस लिया। कंचन पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति एसआइटी ने की थी। कोतवाल वीरपाल सिंह तोमर ने बताया कि सोमवार को मैथा चौकी इंचार्ज ने गलत शपथपत्र देने व पति का आपराधिक इतिहास छिपाने का मुकदमा दर्ज कराया।