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Behmai Case में आरोपित भीखा-विश्वनाथ को न्यायालय में किया गया पेश, फिर आगे बढ़ी सुनवाई की तिथि

Behmai Case Update Newsसिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 40 वर्ष पूर्व फूलन देवी मुस्तकीम राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था जिसके बाद 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायरिंग कर दी गई।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Tue, 16 Mar 2021 09:29 PM (IST)Updated: Tue, 16 Mar 2021 09:29 PM (IST)
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अब मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

कानपुर देहात, जेएनएन। Bhemai Case Update News  बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को हुए सामूहिक नरसंहार मामले में अब तक पीडि़त पक्ष को न्याय नहीं मिल सका है। केस डायरी न मिलने के कारण लगातार तारीख बढ़ाई जा रही है। न्यायालय की ओर से सुनवाई के लिए नियत तिथि 16 मार्च को आरोपित भीखा व विश्वनाथ को न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन केस डायरी न मिलने के कारण एक बार फिर से सुनवाई टल गई। अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तिथि नियत की है।

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सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 40 वर्ष पूर्व फूलन देवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। मामले में वादी राजाराम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना में पीडि़तों को 40 साल बाद भी पीडि़त पक्ष न्याय की आस में भटक रहा है, जबकि वादी राजाराम की मौत भी दिसंबर माह में हो गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 मार्च की तिथि नियत की थी। नियत तिथि पर मुकदमे के गवाह जंटर ङ्क्षसह न्यायालय पहुंचे। इसके साथ ही घटना में आरोपित भीखा व विश्वनाथ न्यायालय में पेश किए गए, लेकिन केस डायरी न मिलने के कारण एक बार फिर सुनवाई टल गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अब मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।


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