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ब्रह्मावर्त बैंक के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर, दीपावली से पहले होगी धनवर्षा

ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त होने पर ग्राहकों का जमा धन फंस गया था अब उन्हें 29 अक्टूबर से रकम की वापसी की जाएगी। पहले दौर में सिर्फ केवाइसी जमा करने वालों को ही धन मिलेगा ।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 07:33 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 07:33 AM (IST)
ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक में लिक्विडेटर की नियुक्ति की गई थी।

कानपुर, जेएनएन। जमा की गई रकम फंसने से परेशान ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए ठीक त्योहार के मौके पर राहत भरी खबर है। जिन 13,281 ग्राहकों ने अपनी केवाइसी जमा कर दी है, उन्हें 29 अक्टूबर से उनकी धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि, जिनका एक लाख रुपये से ज्यादा जमा होगा, उन्हें एक लाख रुपये ही अधिकतम भुगतान होगा।

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अनियमितताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जून 2018 को ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर लिक्विडेटर की नियुक्ति कर दी थी। तब से अब तक चार लिक्विडेटर बदले जा चुके हैं। बैंक में 26,425 ग्राहकों ने रकम जमा की थी। सभी के खातों की जांच में पता चला कि 25.10 करोड़ रुपये का क्लेम बन रहा है। बैंकों में ग्राहकों के जमा धन का बीमा करने वाली कंपनी निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निर्देशों पर सभी ग्राहकों से अपनी केवाइसी जमा करने के लिए कहा गया, ताकि उनकी सही पहचान हो सके। इसके साथ ही उनका एक और बैंक खाता मांगा गया, जिसमें भुगतान किया जाएगा। किसी को भी यह धनराशि नकद के रूप में नहीं दी जानी है। इसमें 13,281 खाताधारकों ने अपनी केवाइसी जमा की है। उन सभी को बैंक भुगतान करने जा रहा है। इसके लिए जमाकर्ताओं को रतनलाल नगर में बैंक की मुख्य शाखा में 29 अक्टूबर से पहुंचना होगा।

ये लाने होंगे कागजात

  • -आधार कार्ड व पैनकार्ड की खुद से प्रमाणित फोटोकापी।
  • -ब्रह्मावर्त बैंक के बचत, चालू खाते की पासबुक, सावधि या आवर्ती जमा प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
  • -अन्य बैंक के खाते की पासबुक की खुद से प्रमाणित फोटोकापी। उसमें बैंक की खाता संख्या व आइएफएससी कोड अंकित होना चाहिए।
  • -पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
  • -पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र व नरेगा कार्ड।

-29 अक्टूबर से ग्राहकों को भुगतान करने जा रहे हैं। जिन्होंने केवाइसी जमा नहीं की है, वे जब केवाइसी जमा कर देंगे तो उनका भी भुगतान कर दिया जाएगा। -अंसल कुमार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता। 


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