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Justice : कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 36 दिन में सुनाई आजीवन कैद की सजा Auraiya News

त्वरित न्याय में प्रदेश में औरैया की स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

By AbhishekEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 09:54 AM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 09:18 AM (IST)
Justice : कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 36 दिन में सुनाई आजीवन कैद की सजा Auraiya News
Justice : कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 36 दिन में सुनाई आजीवन कैद की सजा Auraiya News

औरैया, जेएनएन। रिश्ते में बहन लगने वाली 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपित को स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट ने घटना के 36वें दिन उम्रकैद की सजा सुना दी। आरोपित पर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने मामले में महज 14 दिन में चार्जशीट दाखिल की थी और 22 दिन कोर्ट में ट्रायल (विचारण) चला। यह सूबे का दूसरा मामला है, जिसमें इतनी जल्द फैसला आया। इसके पहले 29 अगस्त को औरैया में ही मासूम संग दुष्कर्म के आरोपित को महज 28 दिन में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। डीजीपी ओपी सिंह ने एसपी सुनीति को बधाई दी है।

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घटना नौ सितंबर की दिबियापुर क्षेत्र के एक गांव की है। पीडि़ता के पिता के मुताबिक वह पत्नी के साथ राशन लेने गया था। उसकी पुत्री सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंचौसी शाखा से खाता खुलवाकर आ रही थी। इसी दौरान रोशनपुर निवासी कुंवर सिंह के पुत्र अंशू ने पीडि़ता को घर के अंदर खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

गंभीर हालत में पीडि़ता अपने घर पहुंची और आपबीती बताई। कुछ देर बाद आरोपित पीडि़ता के घर पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज न कराने की बात कह घरवालों को धमकाया। उनके ललकारने पर वह भाग निकला। दिबियापुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कर दूसरे दिन ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एसपी के निर्देशन में थानाध्यक्ष ने विवेचना कर 23 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेश चौधरी ने 16 दिवस में विचारण की कार्यवाही पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुना दिया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।


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