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हमीरपुर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 वर्ष का कारावास, 11 साल बाद मिला न्याय

हमीरपुर में घर में जबरन खीच दुष्कर्म को अंजाम देकर दोषियों ने वीडियो बनाया था। वायरल करने की धमकी दे ढाई वर्ष तक उसके साथ मनमानी करते रहे। कोर्ट ने दोषियों को 11 साल बाद तीस साल की कारावास की सजा सुनाई है।

By Abhishek VermaEdited By: Published: Mon, 04 Jul 2022 07:45 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2022 07:45 PM (IST)
हमीरपुर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 वर्ष का कारावास, 11 साल बाद मिला न्याय
हमीरपुर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 वर्ष का कारावास।

हमीरपुर, जागरण संवाददाता।  कक्षा 12 की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व वीडियो बना वायरल करने के दो आरोपितों को अदालत ने 30 वर्ष का कारावास व जुर्माना सुनाया है। एक आरोपित पर 51500 रुपये व दूसरे पर 62 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। करीब 11 वर्ष पूर्व राठ कोतवाली के एक कस्बा में आरोपितों ने रास्ते में जा रही छात्रा को जबरन घर में खींच घटना को अंजाम दे वीडियो बनाया था। ढाई वर्ष तक वीडियो वायरल करने व स्वजन की हत्या करने की धमकी दे आरोपित छात्रा से मनमानी करते रहे। जिससे तंग आकर पीड़िता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।   

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि छह मार्च 2011 की शाम सात बजे राठ कोतवाली के एक कस्बा निवासी कक्षा 12 की छात्रा अपने घर दुकान सामान लेकर जा रही थी। जैसे ही वह रास्ते में हेमंत पुत्र मुन्ना के घर के पास पहुंची। तब उसके दरवाजे पर हेमंत व उसका दोस्त फिरोज उर्फ आफताब खड़े थे। जिन्होंने जबरन उसे घर के अंदर खींच लिया। जब उसने शोर मचाया तो फिरोज ने उसे तमंचा दिखा धमकी दी और दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। बाद में फिर धमकी दी कि यदि किसी से कुछ कहा तो वह उसके पिता व भाई की हत्या करने के साथ उसका वीडियो वायरल कर देंगे। जिससे शर्म व डर के कारण उसने घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। 

आरोपितों का कहना मानती रही। आरोपित उसको कई बार बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। उनकी मनमानी से परेशान हो पीड़िता ने कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी व आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग ने हेमंत व फिरोज को सामूहिक दुष्कर्म समेत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना। दोनों को तीस वर्ष के कारावास के साथ हेमंत को 62 हजार रुपये व फिरोज को 51500 रुपये जुर्माना भी लगाया।


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