Night Curfew In Banda: बांदा में बढ़ते कोरोना के मामले बने चिंता का विषय, आज से जिले भर में लागू होगा नाइट कर्फ्यू
Night Curfew In Banda प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थित विकट होती जा रही है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने जारी किए गए आदेश में बताया कि जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।
बांदा, जेएनएन। Night Curfew In Banda तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख पूरे जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रविवार को जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने शनिवार को शहरी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। इधर, ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। जिसके बाद पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक जिलेभर में अग्रिम आदेश तक आवागमन व संव्यवहार पूर्णतया स्थगित रहेगा।
इन्हें रहेगी छूट:
- प्रतिबंध में अतरराज्यीय आवागमन, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति व ई पास की जरूरत नहीं होगी।
- पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
- डोर टू डोर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति यथावत रहेगी।
- व्यावसायिक व निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई है। इनमें खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल सब्जी, डेयरी दूध, उत्पाद, मांस-मछली, पशु चारा, फार्मास्युटिकल्स, दवा व चिकित्सा से संबंधित उपकरण शामिल हैं।
- बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम के अलावा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित लोग भी छूट के दायरे में रहेंगे।
- टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आइटी व अवस्थापना सेवाएं, दवा, चिकित्सा उपकरण, ई-कामर्स सेवा प्रदाता, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी गैस, स्टोरेज आउटलेट।
- आवश्यक वस्तुओं के निर्माण इकाइयों व इन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता वाले लोग।
- रात्रिकालीन सरकारी, अर्ध सरकारी कार्मिक सेवाओं से संबंधित कार्यों से लगे लोगों की छूट होगी।
- जांच पर ऐसे लोगों को कार्यालय-प्रतिष्ठान द्वारा जारी वैध परिचयपत्र पर अनुमति दी जाएगी।