Stock Exchange News: निवेश मामलों के सलाहकार हैं तो जरूर जान लें SEBI का ये नया नियम
सेबी ने आदेश जारी किया है कि अब स्टॉक एक्सचेंज ही कंपनी बनाएंगे और गैर पंजीकृत निवेश सलाहकारों पर रोक लगेगी।
कानपुर, जेएनएन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को गलत सलाह देकर उनका नुकसान कराने वाले निवेश सलाहकारों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर स्टॉक एक्सचेंजों को कंपनी बनाकर पंजीकृत निवेशकों को उससे जोडऩे, उनका डाटा रखने और उनके कार्यों पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। इससे गैर पंजीकृत निवेश सलाहकारों की गलत सलाह के कारण निवेशकों का धन डूबने से बचेगा।
सेबी निवेश सलाहकारों का पंजीयन करता है। देश में वर्तमान में करीब 1,600 पंजीकृत निवेश सलाहकार हैं। इससे इतर कई हजार निवेश सलाहकार बिना पंजीयन सलाह देने का काम कर रहे हैं। निवेश सलाहकार स्टॉक मार्केट में निवेश के संबंध मेें सलाह भी देते हैं। एक तरह से वे निवेशक की तरफ से शेयरों की खरीद और बिक्री भी करते हैं। सेबी को अक्सर निवेशकों की ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि उनका धन किसी ऐसे शेयर में लगवा दिया गया, जो बहुत खराब स्थिति में था। इन हालात के कारण ही सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को कंपनी गठित करने के लिए कहा है, जिससे जुड़कर ही निवेश सलाहकार सलाह देने का काम कर सकेंगे।
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कानपुर चैप्टर के पूर्व चेयरमैन गोपेश साहू के मुताबिक, स्टॉक एक्सचेंज निवेश सलाहकारों का पूरा डाटा बेस तैयार करेेंगे। वह उनके कार्यों पर नजर रखेंगे। गैर पंजीकृत संस्था के निवेश सलाहकार बताकर काम करने की रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के देने पर सेबी उनपर कार्रवाई भी करेगा। कानपुर चैप्टर के चेयरमैन मनोज यादव के मुताबिक, इस कंपनी के गठित होने के बाद खुद को निवेश सलाहकार बताकर निवेशकों को धोखा देना आसान नहीं होगा। कड़ी कार्रवाई भी हो सकेगी।