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सीज माल छुड़ाने को लेकर कारोबारी परेशान

माल छुड़ाने के बाद भी नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल, माल का 100 फीसद चुकाने के बाद भी नहीं मिल रही राहत

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 10:29 AM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 02:00 PM (IST)
सीज माल छुड़ाने को लेकर कारोबारी परेशान

जागरण संवाददाता, कानपुर : जीएसटी में कारोबारी परेशान हैं। सीज माल को छुड़ाने के बाद भी वे उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। माल रोकने के बाद व्यापारी चाहे सही हो, लेकिन टैक्स, ब्याज और अर्थदंड देकर माल छुड़ाने के बाद ही वह अपने माल का इस्तेमाल कर सकेगा। बाकी स्थितियों में माल छुड़ाने के बाद भी वे माल का प्रयोग नहीं कर सकते।

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टैक्स सलाहकारों के मुताबिक धारा 67(6) व नियम 140 के प्रावधानों के अंतर्गत माल के मूल्य के बराबर बांड, लागू कर, ब्याज व देय अर्थदंड के बराबर बैंक गारंटी जमा करने पर माल को अनन्तिम (प्रॉविजनल) रूप से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन इस माल को व्यापारी को सुरक्षित रखना होगा तथा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा।

नमकीन कारोबारी विमल प्रकाश गुप्ता के अनुसार ऐसी स्थिति में कारोबारी अपने कच्चे माल और पैकिंग मैटेरियल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबकुछ देने का बाद भी माल उसे रोककर रखना पड़ता है।

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आयकर में भी नहीं अधिकार

कारोबारियों का माल सीज करने का अधिकार सर्वे या छापे के दौरान आयकर विभाग को भी नहीं है। वे भी छापे के दौरान जरूरी कागजात ही ले जा सकते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि कारोबारी गतिविधि प्रभावित ना हो।

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कारोबारी कर, ब्याज व देय अर्थ दंड के बराबर बैंक गारंटी जमाकर माल अवमुक्त कर रहा है तो माल को प्रॉविजनल तरीके से छोड़ना ठीक नहीं है। माल को अंतिम रूप से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि कारोबारी उसकी बिक्री भी कर सके।

- संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार


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