तीन तलाक देकर महिला को किया बेघर
देने पर पुलिस ने जावेद को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। तमंचा मिलने पर आरोपित जावेद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न नियोजन 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत भी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया
- पीड़िता के साथ की मारपीट, मुकदमा दर्ज
- पुलिस ने आरोपित पति को तमंचा सहित पकड़ा
संवाद सूत्र, सौरिख: कार व सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर पति ने विवाहिता के साथ अक्सर मारपीट करता था। बाद में उसने तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित पति को तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया।
मोहल्ला नेहरू नगर निवासी रुकैइया ने बताया कि उसकी शादी करीब छह माह पहले जिला फर्रुखाबाद थाना जहानगंज के गांव जरारी निवासी जावेद अली के साथ हुई थी। पिता हकीम की शादी से पहले ही मृत्यु हो गई थी। ऐसे में भाई ने सामर्थ्य के अनुसार शादी में खर्च किया था। एक माह तक सब ठीक रहा। इसके बाद पति जावेद सहित अन्य ससुरालीजन एक सोने की चेन व कार की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर पति जावेद, जेठ बबलू, देवर शरीफ, आबिद, भोले एवं जेठानी सोनी ने मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 28 दिसंबर 2019 को पति जावेद ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह कर उसको तलाक दे दिया। ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। चार फरवरी को जावेद ने उसके घर आकर अभद्रता करते हुए मारपीट की। पीड़िता ने यूपी 112 को बुला लिया। पुलिस जावेद को थाने ले गई। विवाहिता थाने पहुंची तो जावेद ने माफी मांगी। इस पर उसने थाने से छुड़वा दिया।
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दोबारा दी धमकी, तो पकड़ा गया
चार फरवरी की रात जावेद तमंचा लेकर फिर से विवाहिता के घर पहुंच गया और धमकाने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और तमंचा लहराते हुए भाग गया। सूचना देने पर पुलिस ने जावेद को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। तमंचा मिलने पर आरोपित जावेद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न नियोजन 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत भी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि विवाहिता के पति ने तलाक देने के बाद भी उसे परेशान का रहा। महिला द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।