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हत्या मामले में तीन को सात साल की कैद

नवीचंद्र नंदू पुत्र बाबूराम व नरवेश कठेरिया पुत्र रामऔतार ने आम तोड़ने शुरू कर दिए। सुरेश ने मना किया तो इन लोगों ने गालियां दीं और लाठी-डंडों से पीट दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान कानपुर के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र मनोज कुमार पाठक

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 11:54 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 06:09 AM (IST)
हत्या मामले में तीन को सात साल की कैद
हत्या मामले में तीन को सात साल की कैद

-खेत में लगे आम के पेड़ों की रखवाली करते समय पीट-पीट कर की थी हत्या

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-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय) ने सुनाई सजा जागरण संवाददाता, कन्नौज: तीन वर्ष पूर्व हुई एक घटना में दबंगों ने एक वृद्ध की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त वृद्ध अपने खेत में लगे आम के पेड़ों की रखवाली कर रहे थे। इस मामले में मृतक के बेटे ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय) ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।

गुरुवार को शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली के ग्राम हसनपुर सानी में 15 जून 2016 को सुरेशचंद्र पाठक अपने खेत में लगे आम के पेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय गांव के ललई पुत्र नवीचंद्र, नंदू पुत्र बाबूराम व नरवेश कठेरिया पुत्र रामऔतार ने आम तोड़ने शुरू कर दिए। सुरेश ने मना किया तो इन लोगों ने गालियां दीं और लाठी-डंडों से पीट दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान कानपुर के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र मनोज कुमार पाठक ने तीनों आरोपितों के खिलाफ मारपीट व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन एसएसआइ नवीन कुमार सिंह ने तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सात लोगों को गवाही हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय) शिवकुमार तिवारी ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए धारा 304 में सात-सात साल का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं, धारा 323 व 504 में छह-छह माह की कैद की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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