Move to Jagran APP

हाईकोर्ट पहुंचा आवासों की जांच का मामला

- उमर्दा ब्लाक का मामला निलंबित वीडीओ ने लगाई गुहार - अपात्र को आवास मिलने पर जांच टीम ने

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 06:43 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 06:43 PM (IST)
हाईकोर्ट पहुंचा आवासों की जांच का मामला
हाईकोर्ट पहुंचा आवासों की जांच का मामला

- उमर्दा ब्लाक का मामला, निलंबित वीडीओ ने लगाई गुहार

loksabha election banner

- अपात्र को आवास मिलने पर जांच टीम ने ठहराया था दोषी

जागरण संवाददाता, कन्नौज : उमर्दा ब्लाक में आवास प्लस के तहत लाभार्थियों को दिए गए आवासों की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। गलत जांच व कार्रवाई का हवाला देकर आरोपित ग्राम विकास अधिकारी ने निष्पक्षता के लिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा दिया है। दरअसल छह माह पहले उमर्दा ब्लाक की ग्राम पंचायत ठठिया, लाख, फतेहपुर कपूरापुर, मुगरा, अगौस समेत कई गांव में आवासों की जांच जिलास्तर से 14 अधिकारी की टीम लगाकर कराई गई थी। 207 आवासों में 50 अपात्र मिले थे। इसमें ठठिया में 37 व बहोसी के 13 आवास हैं, जो निरस्त कर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी अश्वनी कुमार को दोषी ठहराते हुए सभी लाभार्थियों से रिकवरी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही अश्वनी को निलंबित कर दिया गया था। अश्वनी का कहना है कि जांच अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को अपात्र किया है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने खुद रिपोर्ट में शामिल पात्र लाभार्थियों को अपात्र किया है। जांच निष्पक्षता से नहीं फंसाने के लिए की गई है। इसी कारण तब से बहाल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हाईकोर्ट प्रयागराज में गुहार लगाई है। सोमवार को सुनवाई थी। संबंधित बीडीओ को कोर्ट बुलाया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है। अब कोर्ट के आदेश पर ही मामले की जांच व निस्तारण होगा। परियोजना निदेशक ने बताया कि आरोप गलत हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.