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स्लीपर बसें व ओवरलोड ट्रक पकड़े, 3.50 लाख जुर्माना

एआरटीओ ने दो ओवरलोड ट्रक भी पकड़े। बसों पर 20 से 40 हजार तक जुर्माना तो ट्रकों पर 60 से 75 हजार तक का जुर्माना लगाया गया। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एआरटीओ ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध तरीके से वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे। साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Jul 2019 11:04 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 06:26 AM (IST)
स्लीपर बसें व ओवरलोड ट्रक पकड़े, 3.50 लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, तिर्वा : चोरी-छिपे बिना परमिट स्लीपर बस और ओवरलोड ट्रक पकड़े गए। कागजात न मिलने पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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रविवार सुबह एआरटीओ संजय कुमार झा ने टीम के साथ इंदरगढ़ तिराहा पर वाहन चेकिग अभियान चलाया। इटावा की चार स्लीपर बसें पकड़ी। बसें इटावा से सौरिख होते हुए लखनऊ जा रही थी। अंदर चेक किया तो अतिरिक्त सवारियां मिली। प्रपत्र अधूरे मिले। प्रपत्रों को जब्त कर को बसें कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दी। इसके साथ ही एआरटीओ ने दो ओवरलोड ट्रक भी पकड़े। बसों पर 20 से 40 हजार तक जुर्माना तो ट्रकों पर 60 से 75 हजार तक का जुर्माना लगाया गया। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एआरटीओ ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध तरीके से वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे। साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है।


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