मासूम से छेड़छाड़ करने पर पांच साल की सजा
कि उसकी छह साल की बेटी मार्च 201
-साल 2018 में खेत पर जाते समय दिया था वारदात को अंजाम
-एडीजे प्रथम ने सुनाई सजा, 85 सौ रुपये का लगाया अर्थदंड
जागरण संवाददाता, कन्नौज: मासूम से छेड़छाड़ के आरोपित को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 85 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सज भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदंड में से 5000 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
थाना इंदरगढ़ निवासी मजदूर ने बताया कि उसकी छह साल की बेटी मार्च 2018 को शाम चार बजे चार वर्षीय भाई के साथ खेत जा रही थी। रास्ते में शेखर उर्फ चंद्रशेखर ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। आरोपित पीड़िता को सरसों और बरसीम के खेत में ले गया। जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के भाई ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। वह जब मौके पर पहुंचा तो आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले में इंदरगढ़ थाने में पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। मंगलवार को एडीजे प्रथम रामबरन सरोज की कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की पैरवी शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने की। उन्होंने बताया कि जज ने आरोपित को धारा 354 के तहत तीन साल के कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 352 के तहत तीन माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। धारा 506 के तहत एक साल की सजा दी। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। पाक्सो एक्ट के तहत आरोपित को पांच साल कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। ये सभी सजा एक साथ चलेंगी।