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सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल पुराने वाहन

जागरण संवाददाता, कन्नौज: पंजीयन की मियाद पूरी कर चुके पुराने वाहन सड़कों पर नहीं दौड़े

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 06:29 PM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 06:29 PM (IST)
सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल पुराने वाहन
सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल पुराने वाहन

जागरण संवाददाता, कन्नौज: पंजीयन की मियाद पूरी कर चुके पुराने वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। 15 साल पुराने वाहनों का एआरटीओ कार्यालय में नवीनीकरण कराना ही होगा। करीब 2,598 दो व चार पहिया वाहन बिना नवीनीकरण के फर्राटा भर रहे हैं। इससे परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए एआरटीओ कार्यालय में सूची बनाई गई है। शुरुआती दौर में 2,598 वाहन स्वामी को नोटिस जारी किए जाएंगे। यह नियम पुराना है लेकिन अब शासन का जोर है।

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पहले मोहलत, बाद में पंजीयन निलंबित

एआरटीओ कार्यालय में दो व चार पहिया वाहन के नोटिस तैयार हो चुके हैं। नोटिस दो बार दिए जाएंगे। पहले नोटिस में मोहलत दी जाएगी। इस बीच एक महीने में वाहनों का नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण न कराने पर दूसरा नोटिस देकर सीधे पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे।

पांच साल के लिए होगा नवीनीकरण

वाहनों का नवीनीकरण सिर्फ पांच साल के लिए होगा। इसके बाद आगे वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद एआरटीओ कार्यालय में वाहन संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे।

फीस के साथ देना होगा ग्रीन टैक्स

नवीनीकरण के दौरान एआरटीओ दफ्तर में वाहन लाना होगा। फार्म 25 के साथ पुरानी आरसी, बीमा, प्रदूषण, फोटो, आधार व पहचान पत्र जमा करना होगा। साथ में नवीनीकरण शुल्क व ग्रीन टैक्स देना होगा। इसके बाद नई आरसी जारी की जाएगी। नवीनीकरण शुल्क

बाइक : 300 रुपये

कार : 600 रुपये

ग्रीन टैक्स : पहला का दस फीसद वाहनों की स्थति

बाइक : 1,631

कार : 753

ट्रैक्टर : 214 एक महीने में नवीनीकरण कराना होगा। इसके बाद पंजीयन निलंबित कर दिए जाएंगे। सड़क पर वाहन मिलने पर सीज कर कार्रवाई करेंगे।

-संजय कुमार झा, एआरटीओ।


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