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झांसी में शुद्ध पानी के नाम पर मिल रहा था 'असुरक्षित पानी', 57 कंपनियों का उत्पादन बंद व लाइसेंस सस्पेंड

By Atul SharmaEdited By: Abhinaw Tripathi
Published: Thu, 15 Oct 2026 03:01 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में 57 पैकेज्ड पेयजल ब्रांड असुरक्षित पाए गए हैं, जिनमें झांसी का ब्लू वर्ल्ड भी शामिल है। खाद्य ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. 57 पैकेज्ड पेयजल ब्रांड यूपी में असुरक्षित पाए गए।

  2. झांसी का ब्लू वर्ल्ड ब्रांड भी जांच में असुरक्षित।

  3. लाइसेंस निलंबित, उत्पादन बंद, बाजार से बोतलें वापस।

अतुल शर्मा, झांसी। जिस बोतलबन्द पानी को लोग शुद्ध और सुरक्षित समझकर खरीद रहे हैं, वही उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशाला जांच में प्रदेश के 57 ब्रैण्ड का पैकेज्ड पेयजल असुरक्षित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इन ब्रैण्ड के लाइसेंस निलम्बित करने, उत्पादन बन्द कराने और बाजार में मौजूद सम्बन्धित बैच की सभी बोतलें वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं।

इनमें झांसी का ब्लू वर्ल्ड ब्रैण्ड भी शामिल है। इसके नमूने जांच में मानकों से कमतर होने के साथ असुरक्षित भी पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जेकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 57 इकाइयों के नमूने सूक्ष्मजीव सम्बन्धी जाँच में असुरक्षित मिले हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 28 के तहत इनसे सम्बन्धित बैच की सभी बोतलों को बाजार से वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।

इसके तहत निर्माताओं को वितरकों, दुकानदारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड और होटलों तक पहुँच चुका माल वापस मंगाना होगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को भी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सतर्क करना होगा।

242 नमूनों की जांच में 57 असुरक्षित
विभागीय आँकड़ों के अनुसार, जून 2026 में लिए गए 242 नमूनों की जाँच में 203 नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें 146 नमूने अधोमानक, जबकि 57 नमूने असुरक्षित पाए गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने असुरक्षित ब्रैण्ड के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। आयुक्त की ओर से भेजी गई सूची में ऐसे ब्रैण्ड भी शामिल हैं, जिनकी बोतलों की बिक्री झांसी मण्डल के विभिन्न जिलों में होती है।

ब्लू वर्ल्ड की सप्लाई चेन खंगालने के निर्देश
आयुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि असुरक्षित पाए गए ब्रैण्ड के लाइसंस निलम्बित कर उनका उत्पादन बन्द कराया जाए। दोबारा उत्पादन की अनुमति देने से पहले पाँच बैचों के नमूनों की जांच कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बैच में एक हजार बोतलें शामिल होंगी और जांच में निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा।

झांसी के ब्लू वर्ल्ड ब्राण्ड के नमूने का कोड एफएसडीए/यूपी/941248/2026-27 है। अधिकारियों को इसकी पूरी आपूर्ति शृंखला का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जाँच रिपोर्ट में कैल्शियम (सीए), मैग्नीशियम (एमजी), कुल घुलित ठोस पदार्थ (टीडीएस) और यीस्ट एवं मोल्ड के मानकों में गड़बड़ी सामने आने की बात कही गई है। इसके बाद सम्बन्धित बैच की बोतलों को अधोमानक और असुरक्षित घोषित किया गया है।

दुकानदारों को बिक्री रोकने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि सूची में शामिल 57 ब्रैण्ड में से किसी का भी स्टॉक उनके पास है तो उसकी बिक्री तत्काल रोक दें और सम्बन्धित निर्माता को वापस करें। आदेश का उल्लंघन कर असुरक्षित पेयजल की बिक्री जारी रखने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभियोजन और दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ की बिक्री के मामले में कानून के प्राविधानों के अनुसार जुर्माने और कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसे में दुकानदारों के साथ उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी दुकान पर सूची में शामिल ब्रैण्ड की बोतलें बिकती दिखाई दें तो उसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी जा सकती है।

झांसी मण्डल में इन ब्रैण्ड पर कार्यवाही
झांसी : ब्लू वर्ल्ड
ललितपुर : डाभ एक्वा
जालौन : इण्डियन

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