झांसी में पूर्ति विभाग का फरमान- विवाह स्थल पर दिखे घरेलू गैस सिलेंडर तो वर-वधु को भी जाना पड़ सकता जेल
झांसी जिला पूर्ति विभाग के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत विवाह घर ऐसे हैं जहां घरेलू गैस सिलेंडर ही प्रयोग हो रहा है। ऐसे विवाह घर संचालक और उसमें शादी कर रहे दूल्हा-दुल्हन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही वर-वधु को भी जेल भेजा जा सकता है।
झांसी [वसीम शेख]। यदि आप अपनी शादी में किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहते तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग शादी समारोह में पैसों की थोड़ी सी बचत के लिए नियम तोड़ने से बाज नहीं आते, लेकिन अब ऐसे लोगों पर जिंला पूर्ति विभाग ने नजर टेढ़ी कर ली है। अब से अगर किसी विवाह समारोह में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होता पकड़ा जाता है तो इसकी कीमत वर-वधु को मुकदमा झेलकर चुकानी होगी। जिंला पूर्ति विभाग ने झांसी शहर के सभी विवाह घरों की सूची तैयार की जा रही है, जिसके बाद उन पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है, ताकि आयोजक व विवाह घर संचालक दोनों पहले से तय कर लें कि सिर्फ व्यावसायिक सिलेंडर का ही प्रयोग किया जाए।
थोड़ी सी बचत करने के लिए लोग शादी, पार्टी और ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रम में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के स्थान पर घरेलू सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्यक्रम में इन्हीं सिलेंडर से खाना बनवाते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें यह पता ही नहीं है कि किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और मैरिज हॉल में खाना बनवाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। वहीं, केटरिंग और ईवेंट मैनेजमेंट करने वालीं फर्म पैसे की बचत करने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रही हैं।
60 प्रतिशत विवाह घरों में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग : चूंकि व्यावसायिक सिलेंडर घरेलू सिलेंडर की अपेक्षा महंगा आता है, इसलिए घरेलू सिलेंडर का प्रयोग करना ही लोग लाभकारी समझ रहे हैं। जिला पूर्ति विभाग के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत विवाह घर ऐसे हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडर ही प्रयोग हो रहा है। विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी महेश चन्द्र गौतम ने बताया कि ऐसे विवाह घर संचालक और उसमें शादी कर रहे दूल्हा-दुल्हन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही वर-वधु को भी जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे विवाह घरों की सूची तैयार की गई है, जिन पर जिला पूर्ति विभाग की टीम नियमित रूप से छापेमारी करेगी।
व्यावसायिक सिलेंडर के दिखाने होंगे दस्तावेज : जिला पूर्ति विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी महेश चन्द्र गौतम ने बताया कि टीम व्यवसायिक सिलेंडर रखने वाले विवाह घर जाकर उन सिलेंडर का सत्यापन करेगी। यदि सिलेंडर के दस्तावेज और गैस री-फिल कराने का वाउचर नहीं होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
हादसे होने पर मलते रह जाएंगे हाथ : घरेलू गैस एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) का प्रयोग यदि आप वैवाहिक कार्यक्रम में कर रहे हैं तो यह बात जान लें कि अव्वल तो यह अपराध है, दूसरा यदि कार्यक्रम के दौरान घरेलू सिलेंडर फट जाता है तो आपके पास हाथ मलते रह जाने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। आम तौर पर सिलेंडर फटने पर पेट्रोलियम कंपनी आपको क्लेम देती है, लेकिन अवैध तरीके से सिलेंडर का प्रयोग करने पर आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा और उल्टा जेल जाना पड़ जाएगा।