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कोरोना संक्रमण से मृतकों के आधे आश्रितों ने ही किया आवेदन

फोटो : 2 जेएचएस 4 ::: 0 शासन व ़िजला प्रशासन की 663 की सूची में से 230 ने ही किया आवेदन 0 कोवि

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 08:09 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 08:09 PM (IST)
कोरोना संक्रमण से मृतकों के आधे आश्रितों ने ही किया आवेदन
कोरोना संक्रमण से मृतकों के आधे आश्रितों ने ही किया आवेदन

फोटो : 2 जेएचएस 4

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0 शासन व ़िजला प्रशासन की 663 की सूची में से 230 ने ही किया आवेदन

0 कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी 50 ह़जार रुपए अनुग्रह सहायता

0 तहसील स्तर पर उप ़िजलाधिकारी कार्यालय में किया गया आवेदन प्राप्ति सेल का गठन

झाँसी : शासन ने कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के आश्रितों को 50 ह़जार रुपये अनुग्रह राशि देने के लिए आवेदन माँगे हैं। शासन व ़िजला प्रशासन ने अस्पतालों से प्राप्त सूचना के आधार पर 663 मृतकों की सूची निर्धारित है, और इसके सापेक्ष 237 आश्रितों ने ही आवेदन किए हैं। शासन ने सभी तहसील स्तर पर आवेदन प्राप्त करने के लिए सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे सभी आश्रितों को यह राशि मिल सके।

अपर ़िजलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम अक्षयवर चौहान ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को 50 ह़जार रुपये की धनराशि दी जाएगी। इसके लिए मृतकों के आश्रितों को आवेदन-पत्र देना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तहसील स्तर पर उप-़िजलाधिकारी की अध्यक्षता में सेल का गठन किया गया है। किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक सम्बन्धित उप ़िजला अधिकारी कार्यालय में जमा करते हुए पावती प्राप्त कर सकते हैं। इधर, ़िजला स्तर पर अपर ़िजलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। यह समिति तहसील स्तर से प्राप्त आवेदन पर जाँच कर मामला शासन को भेजेगी।

यह देने होंगे प्रमाण-पत्र

प्रभावित परिजन सम्बन्धित प्रपत्रों आरटीपीसीआर, ऐण्टिजन रिपोर्ट, सिटी स्कैन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा, जिससे कोविड-19 प्रमाणित होता है। साथ ही मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, मृतक व आवेदक, उत्तराधिकारी होने का साक्ष्य तथा आवेदक का बैंक खाता विवरण की प्रमाणित प्रति सहित आवेदन के साथ जमा करना है। प्राइवेट अस्पताल के मृत्यु प्रमाण-पत्र पर पत्रांक संख्या लिखा होना चाहिए।

ऑन लाइन भी कर सकते हैं आवेदन

अपर ़िजलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने बताया कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://ह्मड्डद्धड्डह्ल.ह्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर दिए विकल्प पर कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन आवेदन-पत्र के साथ साक्ष्य के प्रपत्र को संलग्न करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यहाँ करें जानकारी

कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजन ग्रामीण स्तर पर आवेदन करने में यदि कोई समस्या आती है, तो सम्बन्धित उप ़िजलाधिकारी से मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।

झाँसी : 9454416319

मोठ : 94514416320

टहरौली : 9454416321

मऊरानीपुर : 9454416322

गरौठा : 9454416323

फाइल-रघुवीर शर्मा

समय 8 बजे

2 दिसम्बर 21


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