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झाँसी में सिर्फ 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली से ढोई जा रही बालू!

0 झाँसी में सिर्फ 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली का ही परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन 0 शासन ने कसा शिकंजा 0

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 06:29 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 06:29 PM (IST)
झाँसी में सिर्फ 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली से ढोई जा रही बालू!

0 झाँसी में सिर्फ 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली का ही परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन

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0 शासन ने कसा शिकंजा

0 अब सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के होंगे रजिस्ट्रेशन, भरना होगा टैक्स

झाँसी : ईट, बालू और मोरंग ढोने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली की हर गली-मोहल्ले और सड़कों पर लम्बी कतार मिल जाएगी, लेकिन इसकी सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। परिवहन विभाग में महज 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली का ही पंजीकरण है। यानी, यही वैध वाहन हैं और शेष खेती के नाम पर अवैध कारोबार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने इनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाले टै्रक्टर-ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन में छूट दे रखी है, जबकि ईट, बालू और मोरंग ढोने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सरकार की इस व्यवस्था का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। यह लोग खेती के नाम पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने टैंकर से गली-मोहल्लों में पानी सप्लाई शुरू कर दी है। इससे परिवहन विभाग को प्रतिमाह टैक्स में लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। सरकार ने अब किसी भी प्रयोजन के लिए लिए गए ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य कर दिया है।

1 ह़जार रुपए में होता है रजिस्ट्रेशन

व्यवसाय करने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली को 1 ह़जार रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। संचालक को 525 रुपये प्रति टन टैक्स देना होता है। यह टैक्स 3 माह में भरा जाता है। कृषि कार्य वाले लोग केवल ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। ट्रॉली खरीदकर व्यवसाय करने पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जनपद में अधिकांश लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।

किसानों को लगेगी चपत

अब तक ट्रैक्टर खरीदने में किसानों को रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाती थी, लेकिन इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकार ने अब किसी भी प्रयोजन के लिए ट्रैक्टर खरीदने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इससे किसानों को खेती कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर भी शुल्क जमा करना होगा।

फाइल : दिनेश परिहार

समय : 7:15

14 सितम्बर 2021


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