देश भक्ति की भावना से कार्य करता है कार्यकर्ता : दुष्यन्त गौतम
फोटो : 24 बीके 10 ---- झाँसी : भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यन्त गौतम ने आज
फोटो : 24 बीके 10
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झाँसी : भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यन्त गौतम ने आज यहाँ कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देशभक्ति की भावना के साथ कार्य करता है। उन्होंने कहा कि भाजपाई झूठ के बुनियाद पर कार्य नहीं करते, ठोस कार्य करते हैं। साढ़े चार वर्ष में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अधिकतर राज्यों में आज हमारी सरकार है। वह यहाँ एक विवाह घर में कार्यकर्ता बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। इस दौरान पूर्व मन्त्री रविन्द्र शुक्ल ने कहा कि आज आतंकवाद से ज्यादा खतरा जातिवाद से है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनता को ठगने का कार्य कर चुके हैं। अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी ने उनके राजनैतिक जीवन यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। संचालन कपिल विरसैनिया व शैलेन्द्र वर्मा व कार्यक्रम संयोजक अनुसूचित मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनूप करौसिया ने आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सम्मान किया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रंगीऋषि, राजू बुकसेलर, रमेश श्रीवास, राजेन्द्र वर्मा, नन्दकिशोर भिलवारे, डॉ. धन्नूलाल गौतम, सतीश जतारिया, राजेन्द्र वर्मा, नीता अवस्थी, उर्मिला पटैरिया, नीलम सकरैया आदि उपस्थित रहे।
- भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी ने विनीत कुमार खरे निवासी मेहँदी बाग को नमामि गंगे प्रकल्प का ़िजला संयोजक नियुक्त किया है।
- भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी की सहमति पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सतीश चन्द्र कुशवाहा ने कार्यकारिणी घोषित की है। इसके तहत जगदीश राज साहू, रामजी रामायणी सेन, पार्षद भरत सेन व जीतू शिवहरे को उपाध्यक्ष, नरेश कश्यप व नरेश राजपूत को महामन्त्री, राजा भईया पाल, भरत कुशवाहा, राहुल सैनी, मिथलेश साहू को मन्त्री तथा रंजीत सोनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया।
- भाजपा युवा मोर्चा की बैठक युवा मोर्चा के प्रदेश मन्त्री विकास बाबा के मुख्य आतिथ्य में हुई। अध्यक्षता भाजपा के ़िजलाध्यक्ष संजय दुबे ने की। इस दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान पर चर्चा की गयी। इसको लेकर प्रत्येक मण्डल में युवा मोर्चा के मण्डल संयोजक बनाए गए। इस दौरान छत्रपाल राजपूत, सोनू रायकवार, राजकुमार राजपूत, मयंक दुबे आदि उपस्थित रहे। संचालन जि़ला संयोजक रोहित बसेड़िया व यज्ञेश यादव ने किया।
दोहरे हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास
0 सर्वेलन्स से पकड़ा असली आरोपी, नामजद आरोपी विवेचना से हुए बाहर
झाँसी : अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) संजय कुमार मलिक ने महानगर के डडि़यापुरा में हुयी भाई-बहन की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुल कान्त श्रीवास्तव व रवि प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डडि़यापुरा निवासी बेनीबाई पत्नी ओम प्रकाश कुशवाहा ने तहरीर देते हुए बताया कि वह सब़्जी बेचने का कार्य करती है। 28 अप्रैल 2011 को वह रोज की भाँति सुबह करीब 7 बजे सब़्जी बेचने मण्डी गयी थी। उसका लड़का विकास उसे खाना देने दुकान पर आया और थोड़ी देर बाद चला गया। कुछ समय बाद वह अपने घर आयी, तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। कमरे के अन्दर उसकी लड़की रीता (18) तथा लड़का विकास (13) दोनों ही खून से लथपथ पड़े थे। उनको देखते ही वह चिल्लाकर बाहर आयी, तो मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए। अन्दर जाकर देखा, तो रीता की मृत्यु हो चुकी थी और विकास जीवित था। इला़ज के लिए मेडिकल कॉलिज लेकर आयी, वहाँ पर उसकी भी मृत्यु हो गयी। उसने शक के आधार पर पिंकू, इरशाद व एक अज्ञात को नामजद किया। इस पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने रीता के मोबाइल नम्बर को सर्वेलन्स पर लगाया, तो प्रमोद शर्मा उर्फ राजू शर्मा को इसका उपयोग करते हुए पाया। पुलिस ने प्रमोद को बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया। प्रमोद ने बताया कि वह डिश कनेक्शन करने घर पर गया था और घर पर अकेली पाकर उससे बात की। उसका मन डोल गया, तो उसने ़कब़्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन रीता ने विरोध किया। इसी दौरान उसने रीता के सिर पर छोटे गैस के सिलिण्डर से कई वार किए। इस घटना को उसके भाई विकास ने भी देख लिया, तो उसके सिर पर भी छोटा सिलिण्डर से हमला कर दिया और मोबाइल लेकर भाग गया। इस पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के स्थान पर प्रमोद उर्फ राजू पुत्र जगदीश शर्मा के ख़्िाला़फ आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस, गवाही व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को धारा 302 में आजीवन कारावास व 25 ह़जार रुपया जुर्माना, न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा, धारा 404 में दो वर्ष कारावास व पाँच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी स़जाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना की आधी राशि वादिनी बेनीबाई को प्रदान की जाएगी।
फाइल-रघुवीर शर्मा
समय-10.10
24 सितम्बर 18