हाईकोर्ट से नहीं आ सकी पत्रावली, बहस टली
जागरण संवाददाता जौनपुर हाईकोर्ट से पत्रावली न आने के कारण श्रमजीवी विस्फोट कांड में ब
जागरण संवाददाता, जौनपुर: हाईकोर्ट से पत्रावली न आने के कारण श्रमजीवी विस्फोट कांड में बहस टल गई, जबकि विशेष वाहक से मूल प्रपत्र मंगाया गया था। इस दौरान गुरुवार को आरोपित हिलाल एवं नफीकुल को जिला कारागार से लाकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 सितंबर तिथि नियत की है।
28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए विस्फोट कांड में 14 लोग मारे गए थे व 62 घायल हुए थे। इस मामले में बांग्लादेशी आतंकी रोनी व ओबैदुर्रहमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। यहां से मूल पत्रावली हाईकोर्ट द्वारा तलब की गई। एडीसीसी अनूप शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर उन्होंने विशेष वाहक से पत्रावली तलब कराया था, लेकिन अभी मूल प्रपत्र वहां से नहीं आ सके, इसी कारण होने वाली बहस टल गई।