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बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर दो लाख तक जुर्माना

बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर दो लाख रूपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। निरीक्षण से पूर्व खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी दुकानदार अपने दुकान का लाइसेंस बनवा लें। उक्त बातें गुरुवार को नरहन में आयोजित जन जागरूकता कैंप में व्यापारियों को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त हरिमोहन श्रीवास्तव ने कही।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 07:30 PM (IST)Updated: Thu, 28 Feb 2019 07:30 PM (IST)
बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर दो लाख तक जुर्माना
बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर दो लाख तक जुर्माना

जासं, केराकत(जौनपुर): बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर दो लाख रूपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। निरीक्षण से पूर्व खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी दुकानदार अपने दुकान का लाइसेंस बनवा लें। उक्त बातें गुरुवार को नरहन में आयोजित जन जागरूकता कैंप में व्यापारियों को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त हरिमोहन श्रीवास्तव ने कही।

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उन्होंने लाइसेंस पंजीकरण की जानकारी दी। कहा कि दीपावली व होली त्यौहारों पर मिलावट करने वालों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। मिलावट से बचने के लिए अब जनजागरण के तहत कोई भी निर्धारित शुल्क जमाकर जांच करा सकते हैं। इस मौके पर मुख्य खाद्य अधिकारी अनिल कुमार राय, अभिहित अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा, खाद्य अधिकारी तुलिका शर्मा आदि मौजूद रहीं।


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