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छात्रों को सिखाई कानून की बारीकियां

सरजू प्रसाद शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था व बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बीआरपी इंटर कॉलेज में शुक्रवार को किशोर न्याय अधिनियम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमे छात्र-छात्राओं को किशोर न्याय अधिनियम समेत अन्य कानूनी शिक्षा दी गई। अध्यक्षता प्रधानाचार्य डा. सुभाष सिंह व प्रबंधक आनंद शंकर श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे सहायक श्रम आयुक्त कुलदीप सिंह ने कहा कि कारखानों व दुकानों में किशोरों से कार्य लेना अपराध की श्रेणी में आता है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 07:48 PM (IST)Updated: Sat, 18 May 2019 06:22 AM (IST)
छात्रों को सिखाई कानून की बारीकियां
छात्रों को सिखाई कानून की बारीकियां

जासं, जौनपु: सरजू प्रसाद शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था व बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बीआरपी इंटर कॉलेज में शुक्रवार को किशोर न्याय अधिनियम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमे छात्र-छात्राओं को किशोर न्याय अधिनियम समेत अन्य कानूनी शिक्षा दी गई। अध्यक्षता प्रधानाचार्य डा. सुभाष सिंह व प्रबंधक आनंद शंकर श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे सहायक श्रम आयुक्त कुलदीप सिंह ने कहा कि कारखानों व दुकानों में किशोरों से कार्य लेना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में मामलों में जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। आयोजन का मकसद बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार, संवाद व सछ्वाव कायम करना था। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने कहा कि महिलाएं व बच्चे टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीएचयू से आए प्रो. डा. आरएन सिंह ने कहा किशोरावस्था अंर्तद्वन्द की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों के विचलित होने की संभावना रहती है। ऐसे में इस दौर में अभिभावकों को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सीओ सदर सुशील कुमार, अनिल सिंह, सीमा मौर्या, मंजू यादव, गायत्री तिवारी, शकुंतला शुक्ला समेत अन्य मौजूद रहे।

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