सरचार्ज समाधान योजना के लाभ की तिथि बढ़ी
प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बकाया भुगतान में दी जाने वाली सुविधा का छोटे उपभोक्ता व किसान लाभ लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं। निर्धारित तिथि तक पचास प्रतिशत से भी कम बकायेदारों ने 100 प्रतिशत सरचार्ज समाधान योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया। विभाग द्वारा एक और मौका देते हुए 25 मार्च तक तिथि बढ़ा दी गई है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बकाया भुगतान में दी जाने वाली सुविधा का छोटे उपभोक्ता व किसान लाभ लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं। निर्धारित तिथि तक पचास प्रतिशत से भी कम बकायेदारों ने 100 प्रतिशत सरचार्ज समाधान योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया। विभाग द्वारा एक और मौका देते हुए 25 मार्च तक तिथि बढ़ा दी गई है।
सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के लिए 15 फरवरी तक तिथि निर्धारित थी। लेकिन पचास प्रतिशत से भी कम उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। बकायेदार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरचार्ज माफी योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि अब आगामी 25 मार्च तय कर दी गई है। विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता एसके सनोरिया ने बताया कि योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद बकाया होने पर अब कनेक्शन काटकर आरसी जारी किया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि निर्धारित तिथि के अंदर अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें।