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स्थगन आदेशों का पालन कराएं पुलिस अधीक्षक

स्थगन आदेश का पालन कराने को लेकर जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया है। महिला अधिवक्ता की दरखास्त पर अधिवक्ताओं ने उनसे से मिलकर शिकायत की थी कि स्टे आर्डर के बावजूद मकान गिराने का प्रयास किया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jan 2020 07:06 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 07:06 PM (IST)
स्थगन आदेशों का पालन कराएं पुलिस अधीक्षक

जागरण संवाददाता, जौनपुर: स्थगन आदेश का पालन कराने को लेकर जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया है। महिला अधिवक्ता की दरखास्त पर अधिवक्ताओं ने उनसे मिलकर शिकायत की थी कि स्टे आर्डर के बावजूद मकान गिराने का प्रयास किया गया।

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दीवानी न्यायालय की अधिवक्ता रोली विश्वकर्मा निवासी ग्राम तरसंड थाना गौराबादशाहपुर ने बार व जिला जज को दरखास्त दिया कि उनके पिता रामजीत द्वारा विपक्षी खुशहाल के विरुद्ध दाखिल मुकदमे में दो मई 2016 को कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश पारित कर विपक्षीगण को मना किया गया है कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें और यथास्थिति बनाए रखें। इसके बावजूद विपक्षीगण उनके मकान को जेसीबी मशीन से गिरवा दिए। मकान में रखे लाखों का सामान नष्ट हो गया। विरोध पर उनकी मां को गालियां व जान से मारने की धमकी दी। गुरुवार को काफी संख्या में अधिवक्ता जिला जज से मिलकर प्रकरण से अवगत कराए। जिला जज ने विधि व्यवस्थाओं तथा पुलिस रेगुलेशन एक्ट का उल्लेख किया जिसमें पुलिस अधीक्षक पर शांति व्यवस्था व अनुशासन को कायम रखने की जिम्मेदारी दी गई है। महिला अधिवक्ता के मामले में थानाध्यक्ष कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करा रहे हैं। आदेश दिया कि एसपी दो दिन के भीतर आदेश का अनुपालन कराएं तथा सभी थानाध्यक्षों को आदेशित करें कि कोर्ट के निषेधाज्ञा आदेश का पालन सुनिश्चित हो।


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